ITR Filing Guide : इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त भूलकर भी न छुपाएं ये 5 इनकम सोर्स..वरना आ सकता है नोटिस…

ITR Filing Guide : इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त भूलकर भी न छुपाएं ये 5 इनकम सोर्स..वरना आ सकता है नोटिस…

ITR Filing Guide

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इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय अगर आपने ये 5 इनकम सोर्स छुपाए, तो विभाग से नोटिस आ सकता है। जानिए कौन-कौन सी कमाई होती है टैक्स के दायरे में और कैसे बचें पेनल्टी से।

ITR Filing Guide : वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन अब 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। ऐसे में टैक्सपेयर्स के पास अपना रिटर्न फाइल करने के लिए थोड़ा और वक्त है, लेकिन इसी के साथ एक अहम बात ध्यान रखना भी जरूरी है आपकी हर इनकम का जिक्र ITR में करना जरूरी है। अगर किसी भी सोर्स से हुई कमाई छिपाई गई, तो इनकम टैक्स विभाग से नोटिस, और ज़रूरत पड़ी तो जुर्माना भी झेलना पड़ सकता है।

टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक, एक व्यक्ति की आमदनी एक से ज्यादा स्रोतों से हो सकती है  – जैसे सैलरी, किराया, शेयर बिक्री या फ्रीलांसिंग से। आइए जानते हैं 5 इनकम सोर्स, जिन पर टैक्स(ITR Filing Guide) बनता है और जिन्हें रिटर्न फाइल करते वक्त बताना जरूरी है:

सैलरी से आय

अगर आप नौकरीपेशा हैं तो आपकी सैलरी में बेसिक पे, HRA, TA, बोनस आदि सब टैक्स के दायरे में आते हैं। केवल वेतन से इनकम वालों को ITR-1 (सहज) फॉर्म से रिटर्न भरना होता है।

रेंटल इनकम (किराए से कमाई)

अगर आपके पास मकान या दुकान है जिसे किराए पर दिया गया है, तो उससे होने वाली आमदनी पर भी टैक्स बनता है। ये इनकम भी ITR-1 के तहत कवर होती है।

कैपिटल गेन (शेयर/प्रॉपर्टी बिक्री से लाभ)

शेयर, म्यूचुअल फंड, सोना या प्रॉपर्टी बेचने से होने वाला लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स(ITR Filing Guide) के अंतर्गत आता है। इस पर अलग-अलग रेट से टैक्स बनता है।

बिजनेस या फ्रीलांसिंग इनकम

अगर आप किसी छोटे व्यवसाय, एजेंसी या फ्रीलांसिंग से कमाते हैं, तो ये आय भी टैक्सेबल है। इसके लिए आपको ITR-4, ITR-5 या ITR-6 में से उचित फॉर्म चुनना होगा।

अन्य स्रोतों से आय

एफडी से ब्याज, डिविडेंड, गिफ्ट, लॉटरी, गेम शो से कमाई जैसी इनकम ‘Other Sources’ में आती है। 50,000 रुपये से अधिक ब्याज(ITR Filing Guide) मिलने पर इसकी जानकारी देना अनिवार्य है।

क्या होगा अगर इनकम छुपाई गई?

अगर आपने किसी भी इनकम को छुपाया, तो आयकर विभाग जांच कर सकता है। पकड़ में आने पर 20% से 200% तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसलिए ईमानदारी से रिटर्न फाइल करना सबसे बेहतर है।

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