IPS : जीपी सिंह को हाई कोर्ट ने दी सशर्त जमानत, गिरफ्तारी पर उठाए सवाल
बिलासपुर/नवप्रदेश। IPS : आय से अधिक संपत्ति के मामले में 4 महीने जेल में रहे आईपीएस जीपी सिंह को आज हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। हाई कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत पर रिहाई दे दी है।
बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। सस्पेंड IPS जीपी सिंह को हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी है। आय से अधिक संपत्ति सहित अन्य मामलों में जेल में बंद सस्पेंड आईपीएस जीपी सिंह को जमानत दिया गया है। आज जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की सिंगल बेच में जमानत की याचिका लगी थी।
IPS के FIR से लेकर गिरफ्तारी पर अधिवक्ता ने उठाए सवाल
गुरुवार दोपहर उनकी जमानत पर सुनवाई के दौरान उनके वकील आशुतोष पांडे ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से लेकर उनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के एक सीनियर IPS को नियम विरुद्ध तरीके से केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। प्रावधान के अनुसार किसी भी IPS अफसर के खिलाफ केस दर्ज करने से पहले केंद्र सरकार से अनुमति लेना आवश्यक है, लेकिन, उनके मामले में ऐसा नहीं किया गया।
उन्होंने कोर्ट से कहा कि अभियोजन की स्वीकृति नहीं हुई है। इसके बावजूद उन्हें 120 दिनों से जेल में बंद रखा गया है। जबकि, चार्जशीट पेश होने के बाद जमानत किसी भी आरोपी का मौलिक अधिकार माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके केस की जल्दी सुनवाई करने का आदेश दिया है। लेकिन, तीन माह से ज्यादा समय से जमानत याचिका लंबित है। उनकी दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस दीपक तिवारी ने जीपी सिंह को सशर्त जमानत देने का आदेश दिया है।
SC ने जमानत अर्जी पर HC को सुनवाई का दिया आदेश
आपको बता दें कि चार मई को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में ही सुनवाई करने का आदेश दिया है। इस दौरान 9 मई को केस हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम भादुड़ी की बेंच में लगा था। उन्होंने इस मामले को एप्रोपिएट बेंच में रखने के निर्देश दिए। 10 मई को जस्टिस दीपक तिवारी की बेंच में उनकी बेल पर नंबर नहीं आ पाया। ऐसे में अब केस की अंतिम सुनवाई के लिए 12 मई की तिथि तय की गई है।
EOW की टीम ने उन्हें 11 जनवरी को नोएडा से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें 7 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर रखा गया था। 18 जनवरी को उन्हें विशेष अदालत में पेश किया गया। इसके बाद से जीपी सिंह जेल में है।