IndiGo DGCA Compliance : पायलटों के काम के घंटे और आराम के नियमों का सख्ती से पालन करेगी इंडिगो, डीजीसीए को दिया आश्वासन
IndiGo DGCA Compliance
देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो ने विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को आश्वस्त किया है कि वह पायलटों (IndiGo DGCA Compliance) के काम के घंटे और आराम से जुड़े नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों का पूरी तरह पालन करेगी। एयरलाइन ने स्पष्ट किया है कि नियमों के अनुपालन के लिए सभी आवश्यक परिचालन, रोस्टरिंग और निगरानी व्यवस्थाएं लागू कर दी गई हैं।
डीजीसीए के अनुसार, पायलटों की ड्यूटी से जुड़े नए नियमों पर दी गई अस्थायी छूट 10 फरवरी को समाप्त हो गई है। इसके बाद नियामक ने बुधवार को एक विस्तृत बयान जारी कर इंडिगो की तैयारियों की जानकारी साझा की।
दिसंबर की अव्यवस्था के बाद सख्ती
गौरतलब है कि दिसंबर की शुरुआत में भारी परिचालन अव्यवस्था के चलते 3 से 5 दिसंबर के बीच इंडिगो को 2,507 उड़ानें रद्द करनी (IndiGo DGCA Compliance) पड़ी थीं। जांच में सामने आया था कि अत्यधिक ऑपरेशनल ऑप्टिमाइजेशन, नियामकीय तैयारी की कमी, सिस्टम सॉफ्टवेयर सपोर्ट में खामियां और प्रबंधन व परिचालन नियंत्रण ढांचे की कमजोरियां उड़ान संचालन को प्रभावित कर रही थीं।
इन परिस्थितियों को देखते हुए डीजीसीए ने इंडिगो की शीतकालीन निर्धारित उड़ानों में 10 प्रतिशत कटौती का आदेश दिया था और नए एफडीटीएल नियम लागू करने के लिए 10 फरवरी तक का समय दिया गया था।
11 फरवरी से पूर्ण अनुपालन
डीजीसीए के बयान के मुताबिक, इंडिगो ने बताया है कि निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद वह 9 अक्टूबर 2025 को स्वीकृत एफडीटीएल योजना को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एयरलाइन ने कहा कि 11 फरवरी 2026 से नए नियमों के पूर्ण अनुपालन के लिए सभी जरूरी परिचालन, रोस्टरिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम सक्रिय कर दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि इंडिगो की घरेलू बाजार हिस्सेदारी दिसंबर में घटकर 59.6 प्रतिशत रह गई थी, जो नवंबर में 63.6 प्रतिशत थी। उस समय कंपनी प्रतिदिन लगभग 2,200 उड़ानों का संचालन कर रही थी।
क्या हैं नए एफडीटीएल नियम
नए एफडीटीएल नियमों के तहत पायलटों की ड्यूटी और आराम को लेकर कई अहम बदलाव किए गए हैं—
साप्ताहिक आराम का समय 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे किया गया
इस अवधि में चालक दल के सदस्य को घर पर दो पूरी रातें मिलेंगी
रात्रि ड्यूटी की परिभाषा अब मध्यरात्रि से सुबह 6 बजे तक
पायलटों को अब लगातार केवल दो रात्रि ड्यूटी ही दी जा सकेगी
रात्रि लैंडिंग की सीमा सप्ताह में 6 से घटाकर 2 कर दी गई
मासिक उड़ान समय 125 घंटे से घटाकर 28 दिनों में 100 घंटे किया गया
एयरलाइनों को डीजीसीए को प्रति घंटा उड़ान संचालन डेटा और साप्ताहिक प्रदर्शन रिपोर्ट देना अनिवार्य
डीजीसीए का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य उड़ान सुरक्षा बढ़ाना और पायलटों पर कार्यभार को संतुलित (IndiGo DGCA Compliance) करना है। इंडिगो द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद अब यह देखना अहम होगा कि नियमों का जमीनी स्तर पर कितना प्रभावी पालन होता है।
