Indian Judicial Code Effective From 1 July : पुराने कानून की तुलना में नए कानून से मिलेगा जल्द न्याय

Indian Judicial Code Effective From 1 July : पुराने कानून की तुलना में नए कानून से मिलेगा जल्द न्याय

Indian Judicial Code Effective From 1 July :

Indian Judicial Code Effective From 1 July :

पुलिस कर रही नागरिकों को अपडेट, नए कानून में पीड़ित के साथ पुलिस, अधिवक्ता और यहां तक की न्यायाधीश के लिए भी समय सीमा निर्धारित है

रायपुर/नवप्रदेश। Indian Judicial Code Effective From 1 July : 1 जुलाई से अंग्रेजों के जमाने के कानून को बदलकर भारतीय न्याय संहिता को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। पुराने कानून की तुलना में नए कानून से जल्द न्याय मिलेगा। नए कानून की जानकारी सभी को हो, इसके लिए रायपुर, दुर्ग बिलासपुर समेत सभी पुलिस जिलों में पुलिस नागरिकों को इससे अपडेट करने में लगी है।

आईजी दुर्ग ने बताया कि, नए कानून में महिला संबंधी अपराध की विवेचना अब महिला अधिकारी ही करेगी। अब तक पुलिस ने अलग अलग कार्यक्रम के साथ सोशल मीडिया और प्रेस के जरिए आम नागरिकों इसकी जानकारी दे रही है।

दुर्ग आईजी राम गोपाल गर्ग और एसपी जितेंद्र शुक्ला ने सभी को नए कानून के बारे में बताया। नया कानून लागू होने से किसी को कोई परेशानी ना हो इसको लेकर लाइवलीहुड कॉलेज सेक्टर-6 में एक कार्यशाला रखी गई। इस कार्यशाला में दुर्ग जिले के सभी अधिकारी और छात्र-छात्राएं मौजूद रहीं। नए कानून की जानकारी दुर्ग पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला और दुर्ग रेंज आईजी राम गोपाल गर्ग ने दी।

एडिशनल एसपी दुर्ग अभिषेक झा कार्यक्रम में बताया कि नये कानून की जानकारी पुलिस के साथ-साथ समाज को भी होना जरूरी है। पहले का कानून दंड के लिए था। अब कानून का समाज के न्याय के लिए है। एडिशनल एसपी भिलाई सुखनंदन राठौर ने बताया कि नए कानून में हर किसी के लिए पुलिस, वकील, न्यायालय और जो उससे संबंधित है, सभी के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। उसे उस समय सीमा के अंदर ही पीड़ित को न्याय दिलाना होगा। इतना ही नहीं किसी भी अपराध में गवाह का फोटो और वीडियोग्राफी की जाएगी, जो न्यायालय में मान्य होगा।

नए कानून के प्रमुख बिंदु

0 नए कानून में हर किसी के लिए समय सीमा निर्धारित

0 नया कानून समाज के न्याय के लिए

0 कहीं से भी करा सकते हैं एफआईआर

0 महिला संबंधी अपराध की विवेचना महिला अधिकारी करेगी

0 संपत्ति जब्ती, सर्च, सीजिंग की वीडियोग्राफी करना अनिवार्य होगा

0 ई-मेल के माध्यम से एफआईआर करा सकते हैं, 3 दिन में थाना आना होगा

0 अपराध में गवाह का फोटो और वीडियोग्राफी की जाएगी, जो मान्य होगा

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