Illegal Transport : 7 हजार किलो घरेलू गैस चोरी मामले में FIR दर्ज
रायपुर/नवप्रदेश। Illegal Transport : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जिले में विस्फोटक नियंत्रक लाइसेंस के बिना घरेलू गैस का परिवहन किया जा रहा है। इन वाहन चालकों के पास परिवहन विभाग लाइसेंस भी नहीं रहता। मनमाने तरीके से इस तरह के अवैध परिवहन को किया जाता है। इसके बाद भी धड़ल्ले से इस गोरखधंधे को अंजाम दिया जा रहा है।
अवैध रूप से बिना आरटीओ विभाग के लाइसेंस और बिना विस्फोटक नियंत्रक लाइसेंस के घरेलू गैस के अवैध परिवहन के मामले में टेंकर मालिक और ड्राइवर के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत खाद्य विभाग द्वारा मंदिरहसौद थाने में एफ आई आर दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
कलेक्टर रायपुर सौरभ कुमार के निर्देश (Illegal Transport) पर खाद्य विभाग के सहायक खाद्य अधिकारी संजय दुबे और खाद्य निरीक्षक संदीप शर्मा ने मंदिर हसौद के टोल नाके पर 20 जून 2021 को वाहन टेंकर क्रमांक सीजी 07 बीटी 3572 को रोक कर पूछताछ किये जाने पर वाहन चालक संतोष देलढिया ने पहले तो टेंकर के खराब होने, कोरोना काल की जानकारी देकर वाहन को दुर्ग ले जाने की बात कही। जब टेंकर के मीटर को देखे जाने और उसमें 7 हजार किलो घरेलू गैस होने का प्रमाण मिला।
वाहन चालक से पूछे जाने पर कोई वैध दस्तावेज (Illegal Transport) प्रस्तुत न कर पाने के कारण 500 गैस सिलेंडर में भरे जाने लायक 7 हजार किलो घरेलू गैस को टेंकर के साथ जप्त कर लिया गया था। इस संबंध में टेंकर मालिक कमलेश जैन और टेंकर चालक संतोष ढ़ेलडिया के खिलाफ आवश्यक वस्तु नियम 1955 की धारा 3/7 के तहत एफ.आईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। मंदिरहसौद थाने में 289/2021 दर्ज कर जांच प्रारम्भ कर दी गई है।
अवैध रूप से बिना आरटीओ विभाग (Illegal Transport) के लाइसेंस और बिना विस्फोटक नियंत्रक लाइसेंस के घरेलू गैस के अवैध परिवहन के मामले में टेंकर मालिक और ड्राइवर के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत खाद्य विभाग द्वारा मंदिरहसौद थाने में एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।