Hrithik Roshan High Court Order : हाई कोर्ट ने ऋतिक रोशन की तस्वीर, नाम और आवाज के उपयोग पर लगाई रोक, एआई जनित कंटेंट पर भी सख्त टिप्पणी

Hrithik Roshan High Court Order

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Hrithik Roshan High Court Order : दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता ऋतिक रोशन के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए उनके नाम, तस्वीर, वीडियो और आवाज के अनधिकृत उपयोग पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति के निजी और पेशेवर अस्तित्व का दुरुपयोग व्यावसायिक लाभ के लिए नहीं किया जा सकता, चाहे वह सामग्री वास्तविक हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से तैयार की गई हो।

न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की एकल पीठ ने अभिनेता (Hrithik Roshan High Court Order) की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। अदालत ने “जॉन डो” और अन्य अज्ञात संस्थाओं को निर्देश दिया कि वे ऋतिक रोशन के नाम, समानता, छवि या आवाज से जुड़ी किसी भी प्रकार की झूठी, भ्रामक या आपत्तिजनक सामग्री का प्रयोग न करें।

पीठ ने कहा कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ते एआई-आधारित कंटेंट के कारण व्यक्ति की पहचान, प्रतिष्ठा और छवि पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए अभिनेता को अपनी छवि के दुरुपयोग से कानूनी सुरक्षा देना आवश्यक है। अदालत ने यह भी माना कि किसी कलाकार की झूठी या विकृत प्रस्तुति न केवल उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाती है बल्कि आम जनता के बीच भ्रम भी पैदा करती है।

अदालत ने पहले दिए गए अपने आदेशों का हवाला भी दिया, जिनमें अभिनेता अनिल कपूर, निर्माता करण जौहर और जैकी श्रॉफ (Hrithik Roshan High Court Order) के व्यक्तित्व अधिकारों पर समान दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। न्यायालय ने कहा कि डिजिटल युग में प्रसिद्ध व्यक्तियों की पहचान का व्यावसायिक दोहन एक गंभीर चिंता का विषय बन चुका है और ऐसे मामलों में अदालतें त्वरित हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य हैं।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह फैसला भारतीय मनोरंजन जगत के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल साबित हो सकता है, क्योंकि एआई-जनित वीडियो और डीपफेक्स के ज़रिए कलाकारों की छवि का दुरुपयोग लगातार बढ़ रहा है। कोर्ट के इस आदेश से सेलिब्रिटीज़ को अपने डिजिटल व्यक्तित्व की सुरक्षा का मजबूत आधार मिलेगा।

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