2001 से पहले खरीदी गई संपत्ति की बिक्री पर कितना देना होगा TAX ? आयकर विभाग ने दी अहम जानकारी, ऐसे समझे पूरा टैक्स गणित…
-लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की गणना में इंडेक्सेशन लाभ को हटाने के बाद कितना देना होगा टैक्स
मुंबई। Long Term Capital Gain Indexation: 2001 के बाद खरीदी गई संपत्तियों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की गणना में इंडेक्सेशन लाभ को हटाने के बाद आयकर विभाग ने 2001 से पहले खरीदी गई संपत्तियों को स्पष्ट कर दिया है। ऐसी संपत्ति पर इंडेक्सेशन लाभ रद्द नहीं किया गया है। विभाग ने कहा इस मामले में 1 अप्रैल 2001 को अचल संपत्ति संपत्ति का उचित बाजार मूल्य (एफएमवी) या इसकी अधिग्रहण लागत पर विचार किया जाएगा। केंद्रीय बजट ने रियल एस्टेट पर एलटीसीजी टैक्स को 20 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया, लेकिन अप्रैल 2001 के बाद खरीदी गई संपत्तियों पर इंडेक्सेशन लाभ को समाप्त कर दिया।
इंडेक्सेशन लागत की गणना खरीद और बिक्री के दौरान मुद्रास्फीति के प्रभाव को समायोजित करके की गई थी। फिर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ निर्धारित करने के लिए इसे बिक्री मूल्य से घटा दिया गया। 1 अप्रैल, 2001 से पहले संपत्ति (भूमि या घर या दोनों) की खरीद के मामले में, 1 अप्रैल, 2001 को अधिग्रहण लागत को अधिग्रहण लागत के रूप में माना जाएगा या 1 अप्रैल, 2001 को उचित बाजार मूल्य के रूप में माना जाएगा।
विभाग ने पूर्व में एक पोस्ट में कहा कि उसकी अधिग्रहण (Long Term Capital Gain Indexation) लागत बशर्ते कि ऐसा एफआईएमवी स्टॉप ड्यूटी मूल्य से अधिक न हो। करदाता कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा के अनुसार बजट में प्रस्तावित दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर प्रणाली के सरलीकरण के लिए उद्योगों की मांग के जवाब में है।
उचित बाज़ार मूल्य कैसे जानें?
1 अप्रैल 2001 को या तो उचित बाजार मूल्य या वास्तविक लागत को 2001 से पहले खरीदी गई संपत्ति की अधिग्रहण लागत के रूप में माना जाएगा। इस क्षेत्र के एक विशेषज्ञ ने कहा अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता संपत्ति का उचित बाजार मूल्य निर्धारित करते हैं। इस मूल्य की गणना स्थान, भूमि की लागत, निर्माण लागत, सर्कल रेट जैसी चीजों को ध्यान में रखकर की जाती है। अप्रैल 2001 का एफएमवी भी निर्धारित किया जाएगा।
आइए इसे एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। मान लीजिए कि 1990 में किसी संपत्ति की अधिग्रहण (Long Term Capital Gain Indexation) लागत 5 लाख रुपये थी, अप्रैल 2001 में स्टॉप ड्यूटी मूल्य 10 लाख रुपये और एफएमवी 12 लाख रुपये थी। यदि संपत्ति 23 जुलाई 2024 के बाद 1 करोड़ रुपये में बेची जाती है, तो अप्रैल 2001 को अधिग्रहण लागत 10 लाख रुपये मानी जाएगी।
क्योंकि इसमें स्टॉप ड्यूटी वैल्यू और एफएमवी के निचले हिस्से को शामिल करने का नियम है। चूंकि 2001 से पहले की संपत्तियों को इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा। इसलिए 2024-25 में इसकी इंडेक्सेशन लागत 36.3 लाख रुपये होगी। क्योंकि वित्त वर्ष 2025 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक 363 है। इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 63.7 लाख रुपये और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.74 लाख रुपये होगा।