High Court ने कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल 7 MLA के असेंबली प्रवेश पर लगाई रोक

High Court ने कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल 7 MLA के असेंबली प्रवेश पर लगाई रोक

high court, congress, bjp, seven mlas, entry to vidhansabha banned, navpradesh,

high court, congress, bjp, seven mlas, entry to vidhansabha banned,

इम्फाल/नवप्रदेश। हाईकोर्ट (high court) ने कांग्रेस (congress) छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (bjp) में शामिल हुए सात विधायकों (seven mlas) के विधानसभा में प्रवेश (entry to vidhansabha banned) पर रोक लगा दी है।

मणिपुर (manipur) हाईकोर्ट (high court) ने विधानसभा के अध्यक्ष वाई खेमचंद को इस आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं।

मणिपुर (manipur) हाईकोर्ट केे न्यायाधीश नोबिन सिंह ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जब तक विधानसभा अध्यक्ष अयोग्य करार देने के मामले में सुनवाई पूरी नहीं कर लेते तब तक सात विधायक (seven mlas) ओनिम लोखोई सिंह, केबी सिंह, पीबी सिंह, संसाम बीरा सिंह, नग्मथंग हाओकिप, गिन्सुनाऊ और वाईएस सिंह के विधानसभा में प्रवेश (entry to vidhansabha banned) करने पर रोक लगी रहेगी।

विस अध्यक्ष ने खारिज कर दी थी याचिका

विधानसभा अध्यक्ष ने छह जून को सभी सात विधायकों की याचिका खारिज कर दी थी। विधानसभा अध्यक्ष के ट्रिब्यूनल में इन सातों विधायकों के खिलाफ मामला चल रहा है। इन सभी से 12 जून तक जवाब मांगा गया है।

राज्य में 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने उ’च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी जिसमें इन विधायकों के विधानसभा में प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की गयी थी। कांग्रेस के इन सात विधायकों के भाजपा में शामिल हो जाने के बाद कांग्रेस के अन्य विधायकों ने इनकी सदस्यता रद्द किये जाने की मांग की थी।

ये हो चुका पहले

उच्चतम न्यायालय ने 21 जनवरी को विधायकों को अयोग्य करार देने के मामले में अपना फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष ने पूर्व मंत्री श्याम कुमार को अयोग्य करार दे दिया था। कुमार कांग्रेस की टिकट पर विधायक चुने गये थे लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाली मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह की सरकार में वह मंत्री बने थे।

JOIN OUR WHATS APP GROUP

डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *