Hemant Soren Organ Donation Law : झारखंड में अंगदान पर बनेगा सख्त कानून, विधानसभा में सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान

Hemant Soren Organ Donation Law

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झारखंड में अंगदान को बढ़ावा देने और जरूरतमंद मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार प्रभावी कानून बनाने (Hemant Soren Organ Donation Law) की तैयारी में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए इस संबंध में महत्वपूर्ण घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में अंगदान को लेकर नीति और कानूनी व्यवस्था मौजूद है, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। इसे देखते हुए राज्य सरकार झारखंड में एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करेगी, जिससे अंगदान की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाया जा सके। इसके साथ ही लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा।

अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने केरल की एक बच्ची द्वारा किए गए अंगदान का उल्लेख करते हुए इसे मानवता की मिसाल बताया। उन्होंने कहा कि जब किसी की जान बचाने की बात (Hemant Soren Organ Donation Law) होती है, तब धर्म, जाति और अन्य सामाजिक सीमाएं पीछे छूट जाती हैं। सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग अंगदान के लिए आगे आएं और मरीजों को नया जीवन मिल सके।

मुख्यमंत्री ने झारखंड को वर्ष 2050 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य दोहराया और कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित अंगदान कानून राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित होगा।

सदन में अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार विकास और जनहित के मुद्दों पर गंभीरता से काम (Hemant Soren Organ Donation Law) कर रही है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि बजट सत्र के दौरान विपक्ष की ओर से कोई संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया, जो सरकार की नीतियों की स्वीकार्यता को दर्शाता है।

सरकार का मानना है कि नए कानून और जनजागरूकता के संयुक्त प्रयास से झारखंड में अंगदान को बढ़ावा मिलेगा और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को समय पर जीवन रक्षक अंग उपलब्ध हो सकेंगे।

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