Hemant Soren ED Summons : ईडी समन मामले में सीएम हेमंत सोरेन को फिलहाल राहत नहीं
Hemant Soren ED Summons
ईडी समन अवहेलना प्रकरण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिलहाल झारखंड हाईकोर्ट से कोई अंतरिम राहत (Hemant Soren ED Summons) नहीं मिली है। रांची स्थित झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में सुनवाई की, जिसमें मुख्यमंत्री की ओर से एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान आदेश को चुनौती दी गई थी। यह पूरा मामला कथित जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी समन के अनुपालन से संबंधित विवाद सामने आया है .
सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने अदालत (Hemant Soren ED Summons) को अवगत कराया कि कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज अभी रिकॉर्ड पर दाखिल नहीं किए जा सके हैं,
जो मामले की प्रभावी सुनवाई के लिए आवश्यक हैं। इसे देखते हुए उन्होंने अदालत से अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने समय देने पर सहमति जताई, लेकिन फिलहाल किसी भी प्रकार की अंतरिम राहत देने से परहेज किया।
अदालत ने स्पष्ट किया कि ईडी द्वारा जारी समन की अवहेलना जैसे गंभीर मामलों में सभी जरूरी दस्तावेजों का रिकॉर्ड पर होना आवश्यक है। अदालत ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई से पहले सभी लंबित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं, ताकि मामले पर विधिसम्मत तरीके से आगे की कार्रवाई की जा सके। इसके साथ ही झारखंड हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 15 जनवरी 2026 निर्धारित की है।
गौरतलब है कि यह मामला प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी समन (Hemant Soren ED Summons) के कथित उल्लंघन से संबंधित है, जिस पर एमपी/एमएलए कोर्ट ने संज्ञान लिया था। उसी आदेश को चुनौती देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट का रुख किया है। ईडी का आरोप है कि जांच के दौरान जारी समन का पालन नहीं किया गया, जबकि मुख्यमंत्री पक्ष की ओर से इसे कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया जा रहा है .
फिलहाल झारखंड हाईकोर्ट के इस रुख के बाद मुख्यमंत्री को कोई राहत नहीं मिली है और अब सभी की निगाहें 15 जनवरी 2026 को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां अदालत इस संवेदनशील मामले में आगे की दिशा तय करेगी .
