हेल्थ इंश्योरेंस: क्लेम के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं, 3 घंटे में होगा काम, पॉलिसीधारक की मृत्यु के मामले में...

हेल्थ इंश्योरेंस: क्लेम के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं, 3 घंटे में होगा काम, पॉलिसीधारक की मृत्यु के मामले में…

Health Insurance: No need to wait for claim, work will be done in 3 hours, in case of death of the policyholder...

Health Insurance

-बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने बुधवार को स्वास्थ्य बीमा को लेकर एक सर्कुलर जारी

नई दिल्ली। Health Insurance: बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने बुधवार को स्वास्थ्य बीमा को लेकर एक सर्कुलर जारी किया। नियामक ने कहा है कि बीमा कंपनी को अनुरोध के एक घंटे के भीतर कैशलेस इलाज की अनुमति देने पर निर्णय लेना होगा। स्वास्थ्य बीमा उत्पादों को लेकर पहले जारी किए गए 55 सर्कुलर रद्द कर दिए गए हैं। आईआरडीए ने कहा कि यह पॉलिसीधारकों के सशक्तिकरण और व्यापक स्वास्थ्य बीमा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

बीमा कंपनियों को अनुरोध के एक घंटे के भीतर उपचार की अनुमति देने के निर्णय के साथ 3 घंटे के भीतर दावे का निपटान करना होगा। तीन घंटे की अवधि तब शुरू होती है जब अस्पताल कंपनी को दावे के बारे में सूचित करता है। साथ ही इस सर्कुलर में कहा गया है कि बीमाधारक (Health Insurance) को दावे को साबित करने के लिए कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। सर्कुलर के मुताबिक यह काम बीमा कंपनी और टीपीए को अस्पताल के साथ मिलकर पूरा करना होगा।

डिस्चार्ज होने का इंतजार न करें

किसी भी परिस्थिति में मरीज को अस्पताल से छुट्टी के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। इरडा ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि पॉलिसीधारक को 3 घंटे से अधिक समय के लिए अस्पताल से छुट्टी मिलती है, तो अस्पताल द्वारा ली जाने वाली अतिरिक्त राशि (यदि कोई हो) बीमा कंपनी के शेयरधारकों के फंड से ली जाएगी।

ये नियम इराडा द्वारा बनाए गए

उपचार के दौरान पॉलिसीधारक (Health Insurance) की मृत्यु के मामले में, बीमा कंपनी दावा निपटान के अनुरोध पर तुरंत कार्रवाई करेगी। इतना ही नहीं, शव को अस्पताल से तुरंत सौंप दिया जाएगा। नियामक ने यह भी कहा है कि बीमा कंपनी को एक निश्चित समय सीमा के भीतर 100 फीसदी कैशलेस क्लेम सेटलमेंट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई आपात स्थिति हो तो अनुरोध के एक घंटे के भीतर निर्णय लेना होगा।

ये नियम कब लागू होंगे?

इराडा ने बीमा कंपनियों से इन नियमों को 31 जुलाई तक लागू करने को कहा है। अस्पताल कैशलेस अनुरोध मामलों के लिए सहायता डेस्क की व्यवस्था कर सकते हैं।

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