फिल्मी अंदाज में गर्लफ्रेंड की हत्या कर VIDEO भी वायरल किया, कोर्ट ने 9 पेशी में ही दी ‘आजीवन कारावास’ की सजा…
-प्रेमिका का गला काटने वाले आरोपी को बुलंदशहर कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा
बुलंदशहर। girlfriend killed by boyfriend: प्रेमिका को धमकी देने से नाराज होकर उसकी हत्या करने वाले आरोपी को अदालत ने मृत्यु तक कठोर कारावास की सजा सुनाई। उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर जिला अदालत ने महज 9 सुनवाई में आरोपियों को दोषी करार दिया और फैसला सुना दिया। कोर्ट ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सुनवाई के दौरान चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि आरोपी ने फिल्म विलेन में बल्लू का रोल देखने के बाद ये हरकत की।
आरोपी अदनान उर्फ बल्लू ने आसमा (girlfriend killed by boyfriend) को धमकी देने से नाराज होकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने तेजी से जांच की और 9 दिन के अंदर ही आरोप पत्र दाखिल कर दिया। 9 सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया और आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई।
कब्रिस्तान में मिली थी लाश, क्या है मामला?
11 जून को बुलंदशहर के खुर्जा कब्रिस्तान में आसमा नाम की महिला का शव मिला था। आसमां की गला रेतकर हत्या की गई थी। इस मामले में आसमा के पति सलीम ने अदनान पर हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अदनान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। अदनान पर शक हुआ और पुलिस ने तदनुसार जांच की और अदनान उर्फ बल्लू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आसमा की हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया है।
फिल्मी अंदाज में दिया हत्या का कबूलनामा
उधर घटना के बाद आरोपी अदनान उर्फ बल्लू ने मीडिया (girlfriend killed by boyfriend) के सामने कबूल किया कि उसने फिल्मी अंदाज में आसमा की हत्या की है। वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। उस वीडियो में अदनान ने कहा था अस्मा ने मुझे प्यार में धमकी दी थी। प्यार में धमकी देने की सजा सिर्फ मौत है। मैंने फोन अस्मा के पास ले गया। अस्मा किसी दूसरे शख्स से बात कर रही थी। इसलिए मैंने उसे मारने की साजिश रची। इसके बाद मैंने ऐसा किया।
चश्मदीद गवाह की गवाही महत्वपूर्ण है
पुलिस अधिकारी विजय कुमार शर्मा ने कहा वहिदन नाम की महिला ने आरोपी को महिला की हत्या करते हुए देखा था। पुलिस ने गवाह को कोर्ट में पेश किया। गवाह ने कोर्ट को बताया कि अदनान ने कैसे हत्या की। इसके बाद त्वरित अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। महिला की गवाही और सबूतों के आधार पर सजा सुनाई गई।