देश

Rouse Avenue Court Verdict : लैंड फॉर जॉब्स केस में लालू-राबड़ी को झटका, कोर्ट ने खारिज की याचिका, कहा-हर दस्तावेज का अधिकार नहीं

लैंड फॉर जॉब्स मामले में Lalu Prasad Yadav और Rabri Devi को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की Rouse Avenue Court ने दोनों की याचिका खारिज कर दी है।

कोर्ट ने क्यों खारिज की याचिका? (Rouse Avenue Court verdict)

अदालत ने साफ कहा कि आरोपियों को हर दस्तावेज उपलब्ध कराना उनका अधिकार (Rouse Avenue Court verdict) नहीं है। पहले अभियोजन पक्ष अपने सबूत पेश करेगा, उसके बाद ही आगे की सुनवाई होगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बिना ठोस आधार के अतिरिक्त दस्तावेज मांगना न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है।

‘ट्रायल को उलझाने की कोशिश’-कोर्ट की टिप्पणी

विशेष न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि इस तरह की याचिकाएं मुकदमे को जटिल बनाने और लंबा खींचने की कोशिश लगती हैं। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायिक प्रक्रिया को “उलझाने” की अनुमति नहीं दी जा सकती और ट्रायल को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ना जरूरी है।

अन्य आरोपियों को भी राहत नहीं

इस मामले में अन्य आरोपियों – आर.के. महाजन और महीप कपूर की याचिकाएं भी अदालत ने खारिज (Rouse Avenue Court verdict) कर दीं। दोनों ने भी ‘अनरिलायड’ दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया।

क्या होते हैं ‘अनरिलायड’ दस्तावेज?

ये वे दस्तावेज होते हैं जिन्हें जांच एजेंसियां जब्त तो करती हैं, लेकिन अपने केस में सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं करतीं। कोर्ट का मानना है कि ऐसे दस्तावेजों को एक साथ देना न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।

आगे क्या होगा?

अब इस मामले में सुनवाई अभियोजन पक्ष के सबूतों के आधार पर आगे (Rouse Avenue Court verdict) बढ़ेगी। कोर्ट ने साफ संकेत दिया है कि ट्रायल को बिना किसी अनावश्यक देरी के आगे बढ़ाया जाएगा।

Related Articles

Back to top button