Guruji ki Karguzari : बस अब यहीं देखना रह गया…अपनी जगह किराए के शिक्षक को लगाया ड्यूटी पर… कलेक्टर ने किया सस्पेंड
![Guruji ki Karguzari: Now it remains to be seen here… Hired teacher was put on duty in his place… Collector suspended](https://navpradesh.com/wp-content/uploads/2023/02/te.jpg)
Guruji ki Karguzari
बलौदाबाजार/नवप्रदेश। Guruji ki Karguzari : स्कूल में किराए पर शिक्षक रखकर पढ़ाई कराने का भंडाफोड़ हुआ है। मामले का खुलासा होने के बाद आरोपी शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है।
इस तरह हुआ खुलासा
आरोप है कि स्कूल में पदस्थ शिक्षक अपने स्थान पर एक युवती को बतौर शिक्षक पढ़ाई कराने भेजा जाता था। इस एवज में युवती को 6000 रुपए प्रतिमाह देने की बात की गई थी, लेकिन उसे सिर्फ 4000 ही दिया जा रहा था।
मामले के खुलासे के बाद कई अन्य शिक्षकों पर भी गाज गिरने की संभावना बढ़ गई है। माना जा रहा है कि जिले में कई ऐसे स्कूल हैं, जहां इसी तरह किराए पर शिक्षक रखकर पढ़ाई करवाई जा रही है। ऐसे शिक्षकों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है।
दरअसल कलेक्टर रजत बंसल ने मिडिया के माध्यम से मिली शिकायतों एवं जांच के आधार पर कसडोल विकासखण्ड के ग्राम देवरूंग के प्राथमिक शाला में पदस्थ सहायक शिक्षक एलबी समीर कुमार मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस हेतु जिला शिक्षा अधिकारी सीएस ध्रुव ने आदेश जारी की है।
गौरतलब है कि समीर मिश्रा विगत 7 माह से कभी-कभी स्कूल आने एवं अपने स्थान पर किराये की एक शिक्षिका रखकर स्कूल में बच्चों को अध्ययन कराये जाने की गम्भीर शिकायत समाचार एवं मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई।
प्रति माह 6 हजार रुपये पर किया था तय
उक्त शिकायत की जांच में अध्ययनरत छात्रों द्वारा भी उक्त शिक्षक कभी-कभी स्कूल आने, उनके स्थान पर किराये की शिक्षिका द्वारा अध्यापन किये जाने की पुष्टि स्वयं शिक्षिका द्वारा की गयी है। उन्होंने बताया कि समीर कुमार मिश्रा द्वारा उन्हे महीने में 6 हजार रुपये देने की बात कह कर स्कूल में पढ़ाने रखा गया है और 4 हजार रुपये वेतन दे रहे है।
समीर कुमार मिश्रा का उपरोक्त कृत्य प्रथम दृष्टया कर्तव्य में घोर लापरवाही की श्रेणी में आता है जो सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के निहित नियम के विपरीत होने से छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में संबंधित का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बलौदाबाजार होगा (Guruji ki Karguzari) तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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