GGU Student Death Case : गुरुघासीदास विश्वविद्यालय छात्र की मौत, सुरक्षा अधिकारी व वार्डन के खिलाफ अपराध दर्ज

GGU Student Death Case

GGU Student Death Case

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र अर्सलान अंसारी की मौत ( GGU Student Death Case ) के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सुरक्षा अधिकारी, वार्डन और अन्य जिम्मेदारों के खिलाफ कोनी थाने में बीएनएस की धारा 106(1), 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। मामले में गम्भीर जांच शुरू कर दी गई है।

सीएसपी गगन कुमार ने बताया कि घटना 23 अक्टूबर की है। बिहार के कादिरपुर निवासी छात्र अर्सलान अंसारी का शव विश्वविद्यालय परिसर स्थित सरस्वती मंदिर रोड के पास स्थित बांधा तालाब में तैरता मिला था। सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विस्तृत जांच के निर्देश दिए थे। ( Bilaspur Police Action ) मर्ग जांच में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए।

जांच के दौरान घटनास्थल निरीक्षण, गवाहों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा अन्य परीक्षणों में यह बात स्पष्ट हुई कि बांधा तालाब गहरा और अत्यंत फिसलन भरा है। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा वहां सुरक्षा के उचित इंतजाम नहीं किए गए थे। तालाब के खतरनाक हिस्से में कोई “नो एंट्री” बोर्ड नहीं लगाया गया था और न ही सुरक्षा बाड़ा बनाया गया था। ( Campus Negligence ) सुरक्षा मानकों की भारी अनदेखी सामने आई।

पुलिस के अनुसार, छात्र सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सुरक्षा अधिकारी, वार्डन और संबंधित कर्मचारियों की थी। लेकिन उन्होंने अपने दायित्वों का पालन नहीं किया, जिसके कारण छात्र की मौत हुई। लापरवाही का यह मामला संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। कोनी पुलिस ने संबंधित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ( University Management Probe ) अगली जांच प्रक्रिया जारी है।