जाति मामले में अजीत जोगी को हाईकोर्ट से झटका, याचिका खारिज
रायपुर/नवप्रदेश। पूर्व मुख्यमंत्री (former chief minister) अजीत जोगी (ajit jogi) को हाईकोर्ट (highcourt) से झटका (setback) लगा है। जाति मामले (caste case) में उनकी याचिका (plea) रद्द हो (dismiss) गई है।
अजीत जोगी (former cm ajit jogi) ने जाति मामले में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर (fir) रद्द (cancellation) करने के लिए बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन यह याचिका हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है।
गौरतलब है कि हाईपॉवर कमेटी (high power committee) ने पूर्व मुख्यमंत्री जोगी को अपनी रिपोर्ट में गैर आदिवासी बताया था और बिलासपुर कलेक्टर को जोगी के खिलाफ कार्रवाई करने निर्देश दिए थे। जिसकेे अनुपालन में कलेक्टर की ओर से अजीत जोगी (former cm ajit jogi) के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।