Food Inspector Notice : जप्त प्रकरण की जानकारी दर्ज नहीं करने पर कलेक्टर ने खाद्य निरीक्षक को लगाई फटकार, नोटिस जारी

Food Inspector Notice

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खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 (Food Inspector Notice) में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का कार्य महासमुंद जिले में सुचारू रूप से जारी है। शासन के निर्देशानुसार अवैध धान परिवहन एवं स्टॉकिंग (Illegal Stocking/Transportation) के विरुद्ध की गई कार्रवाई की तत्काल ऑनलाइन प्रविष्टि सतर्क एप (Satrak Monitoring App) में करने के निर्देश सभी खाद्य निरीक्षकों को पूर्व में दिए गए हैं।

इसी क्रम में 03 दिसंबर 2025 को आयोजित धान खरीदी समीक्षा VC (Review Meeting) में कलेक्टर को यह जानकारी मिली कि अम्बे राइस इंडस्ट्री भीखापाली (Rice Mill Seizure Report) में अतिरिक्त 475 कट्टा धान अवैध रूप से पाया गया था।

इस पर जप्ती की कार्रवाई कर प्रकरण तो तैयार किया गया, किन्तु 05 दिसंबर 2025 तक संबंधित खाद्य निरीक्षक द्वारा Satrak एप में Case Entry (Seizure Upload) दर्ज नहीं की गई।

जिला निगरानी समिति के नोडल अधिकारी द्वारा लगातार निर्देश देने के बावजूद प्रविष्टि लंबित रहना गंभीर लापरवाही माना गया है। जिला प्रशासन ने इसे स्पष्ट अनुशासनहीनता एवं कार्यविधि उल्लंघन (Negligence & Non-Compliance) माना है।

इसके बाद खाद्य अधिकारी ने संबंधित निरीक्षक को कारण बताओ नोटिस (Paddy Procurement Season) जारी किया है। निरीक्षक को नोटिस प्राप्त होने के 03 दिवस के भीतर अपना लिखित स्पष्टीकरण (Food Inspector Notice) प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

निर्धारित समयावधि में जवाब प्राप्त न होने की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई (Departmental Action Possible) की जाएगी, जिसके लिए सम्पूर्ण जिम्मेदारी निरीक्षक की होगी।