सावधान! बगैर मास्क घूमे तो कोविड सेंटर में लगेगी ड्यूटी, करना होगा ये काम

सावधान! बगैर मास्क घूमे तो कोविड सेंटर में लगेगी ड्यूटी, करना होगा ये काम

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Face Mask Violation : सरकार को मिले निर्देश

अहमदाबाद/ ए.। अब मास्क (face mask violation) को लेकर लापरवाही बरतने वालों की खैर नहीं है। हो सकता है कि बगैर मास्क के घूमते पाए जाने वालों की ड्यूटी कोविड सेंटर में कोरोना मरीजों की सेवा में लगाई जाए।

दरअसल गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को गुजरात सरकार को निर्देश दिया कि बिना मास्क (face mask violation) पहने बाहर घूमने और सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी सम्बंधी नियमों का पालन नहीं करने वालों को कोरोना रोगियों की देखभाल के लिए बने कोविड केंद्रो में सामुदायिक सेवा के लिए लगाया जाए। मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ की अगुवाई वाली खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिए।

अदालत ने कहा कि ऐसे लोगों को ऐसे केंद्रो पर पांच से पंद्रह दिनों तक रोज चार से छह घंटे तक सफाई, खाना बनाने, डाटा और अन्य रिकॉर्ड आदि में मदद जैसे गैर मेडिकल सेवा के कार्य में लगाना चाहिए। ऐसा करते समय उम्र, लिंग आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए।

अदालत ने कहा कि यह सजा उस आर्थिक दंड के अतिरिक्त होगी जो इसके लिए पहले से तय हैं। ज्ञातव्य है कि कोरोना के फिर से बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थान पर मास्क नहीं पहनने पर दंड की राशि बढ़ा कर 1000 रुपए कर दी है।

गुजरात में कोरोना के 2 लाख 10 हजार से ज्यादा मामले

राज्य में अब तक कोरोना के 2 लाख 10 हजार से अधिक मामले आए है जिनमे से करीब 15 हजार सक्रिय हैं। अब तक 4 हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अदालत ने राज्य सरकार से अपने निर्देश के अनुपालन के मामले में एक रिपोर्ट 24 दिसंबर तक जमा करने के आदेश भी दिए हैं।

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