Emergency Quota Railway : ट्रेन में इमरजेंसी कोटा चाहिए तो अब पहले ही करना होगा आवेदन…रेलवे ने बदले नियम…

Emergency Quota Railway
रेलवे ने इमरजेंसी कोटा के लिए आवेदन की समयसीमा में बदलाव किया है। अब ट्रेन की यात्रा से एक दिन पहले आवेदन करना अनिवार्य होगा।
Emergency Quota Railway : ट्रेन से सफर करने वालों के लिए रेलवे ने आपातकालीन (Emergency) कोटा के नियमों में बदलाव किया है। अब इस विशेष कोटे के लिए आवेदन कम से कम एक दिन पहले करना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई है।
रेलवे मंत्रालय ने बताया कि अगर कोई ट्रेन रात 12 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच रवाना होती है, तो उसके लिए आवेदन यात्रा से एक दिन पहले दोपहर 12 बजे तक जमा करना होगा। वहीं, दोपहर 2:01 से रात 11:59 बजे के बीच चलने वाली ट्रेनों(Emergency Quota Railway) के लिए आवेदन एक दिन पहले शाम 4 बजे तक स्वीकार किया जाएगा। यदि आवेदन करने का दिन रविवार या कोई अवकाश पड़ता है, तो उसे उससे पहले के कार्य दिवस पर देना होगा।
आपातकालीन कोटा किसके लिए होता है?
इसे अक्सर एचओ कोटा कहा जाता है, और यह कोटा सांसदों, विधायकों, रेलवे कर्मचारियों, वरिष्ठ नागरिकों या गंभीर स्थिति वाले यात्रियों के लिए आरक्षित होता है। इस कोटे का उपयोग किसी मेडिकल इमरजेंसी या बेहद जरूरी यात्रा की स्थिति में किया जाता है।
पहले ही बदले जा चुके हैं चार्ट के नियम
कुछ दिन पहले रेलवे ने चार्ट तैयार करने के समय में भी बदलाव किया था। अब सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच चलने वाली ट्रेनों(Emergency Quota Railway) के लिए पहला चार्ट एक दिन पहले रात 9 बजे तक बन जाएगा।