Electricity Bill Rebate : धारा 126 प्रकरणों में 2.68 करोड़ की बड़ी राहत, उपभोक्ताओं को 30 सितंबर तक मौका

Electricity Bill Rebate : धारा 126 प्रकरणों में 2.68 करोड़ की बड़ी राहत, उपभोक्ताओं को 30 सितंबर तक मौका

Electricity Bill Rebate

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Electricity Bill Rebate : म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं को धारा 126 के प्रकरणों में लोक अदालत की तर्ज पर राहत देने का निर्णय लिया है। अब तक कंपनी कार्यक्षेत्र के उपभोक्ताओं को 02 करोड़ 68 लाख 66 हजार की छूट प्रदान करते हुए 5,995 प्रकरणों का निपटान किया जा चुका है। कंपनी ने बताया कि भोपाल क्षेत्र में कुल 4,596 प्रकरणों में 01 करोड़ 67 लाख 46 हजार की छूट प्रदान करते हुए 02 करोड़ 58 लाख, 99 हजार रुपये कंपनी के खाते में जमा कराए गए हैं। इसी तरह ग्वालियर क्षेत्र में कुल 1,399 प्रकरणों में 01 करोड़ 01 लाख 20 हजार की छूट प्रदान करते हुए 01 करोड़ 67 लाख 45 हजार रुपये कंपनी के खाते में जमा कराए गए हैं। यह पहल (Electricity Bill Rebate) स्कीम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दे रही है।

उपभोक्ता यदि धारा 126 के प्रकरणों में छूट का लाभ लेना चाहते हैं तो वे ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 30 सितंबर तक लिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए उपभोक्ता कंपनी पोर्टल पर जाकर प्रदर्शित क्विक लिंक टैब में “Rebate As Lokadalat in Section 126” पर क्लिक कर आवेदन प्रस्तुत करें। पोर्टल.mpcz.in पर कंज्यूमर आईडी की प्रविष्टि करते ही लंबित प्रकरण प्रदर्शित होगा। उपभोक्ता को यह सत्यापित करना होगा कि उसके परिसर या अन्य परिसर पर संयोजन के विरुद्ध कोई बकाया राशि नहीं है और प्रकरण धारा 127 या किसी न्यायालय में लंबित नहीं है। सत्यापन के बाद उपभोक्ता ऑनलाइन भुगतान का विकल्प चुनकर भुगतान (Electricity Bill Rebate) कर सकते हैं। वहीं, ऑफलाइन आवेदन के लिए उपभोक्ता नजदीकी विद्युत वितरण केंद्र/जोन पर निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया (Electricity Bill Rebate) योजना के अंतर्गत पारदर्शिता से संचालित हो रही है।

कंपनी ने स्पष्ट किया है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के लंबित प्रकरणों में लोक अदालत की तर्ज पर छूट प्रदान कर प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत माह में ही किया जाएगा। लोक अदालत की प्रक्रिया के अनुरूप 10 लाख रुपये तक की सिविल दायित्व की राशि वाले सभी घरेलू, कृषि, 5 किलोवाट तक गैर-घरेलू और 10 अश्वशक्ति तक के औद्योगिक श्रेणी के प्रकरणों में आवेदन किया जा सकता है। इसमें आकलित राशि पर 20 प्रतिशत तथा ब्याज पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह छूट तभी मान्य होगी जब प्रकरण धारा 127 या उच्च न्यायालय (Electricity Bill Rebate) में लंबित न हो। यदि एक संयोजन पर एक से अधिक प्रकरण दर्ज हैं, तो उपभोक्ता को सभी प्रकरणों का एकमुश्त भुगतान करना होगा। इसके लिए उपभोक्ता को वितरण केंद्र/जोन से संपर्क करना होगा। इस पहल से उपभोक्ताओं को न केवल वित्तीय राहत मिलेगी, बल्कि लंबित विवादों के निपटान की प्रक्रिया भी तेज होगी।

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