राज्य में नगरीय निकायों और पंचायतों का चुनाव भारतीय संविधान के अनुरूप समय पर संपन्न कराए: डॉ. चरणदास महंत
-नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को लिखा पत्र
रायपुर/नवप्रदेश। dr charandas mahant: छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने छत्तीसगढ़ की पंचायतों (तीनों स्तर) तथा नगरीय निकायों (नगर पंचायत, नगर पलिका परिषद तथा नगर पालिक निगम) का निर्वाचन समय पर कराए जाने के लिये राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है।
नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत (dr charandas mahant) ने कहा किभारत का संविधान के अनुच्छेद 243- के तथा 243-जेड ए के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग का यह बंधनकारी संवैधानिक कर्तव्य है कि अनुच्छेद 243-इ और 243-यू के अनुसार समय पर निर्वाचन कराए। पंचायतों तथा नगर पलिकाओं की अवधि उनके निर्वाचन के पश्चात् आयोजित प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष होती है और इस विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व नया निर्वाचन पूर्ण किया ही जाना चाहिए।
छत्तीसगढ़ की विद्यमान निर्वाचित पंचायतों की अवधि माह फरवरी 2025 की विभिन्न तारीखों में समाप्त होने जा रही है। किंतु छत्तीसगढ राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अब तक इनके गठन हेतु निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ ही नहीं की गई है। इससे यह स्पष्ट है कि संविधान के आदेशात्मक प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन हो रहा है जिसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ही पूरी तरह से उत्तरदायी है।
नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि, मान. उच्चतम न्यायालय के दो निर्णयों राईट पेटीसन (सी) नं.278 ऑफ 2022 डिसाइडेड ऑन मई 10, 2020 तथा पेटीसन (एस) फोर स्पेशल लीव टू अपील (सी) नं.(एस) 26468 टू 26469/2024 दिनांक 11.11.2024 का उदाहरण है। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा है कि अब और अधिक विलम्ब किये बिना पंचायतों तथा नगरीय निकायों के गठन के लिए निर्वाचन की प्रक्रियाओं को तत्काल प्रारंभ करें।