क्या रमज़ान में सुबह 5 बजे से मतदान करवा सकते हैं?
- सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा
नईदिल्ली । लोकसभा चुनाव में रमजान के दौरान चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मतदान का समय सुबह 5 बजे करने की मांग पर विचार करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल एक याचिका के आधार पर किया है जिसमें मतदान का वक्त सुबह 7 बजे की बजाय 5 बजे करने की मांग की गई है। कोर्ट ने आयोग से सिर्फ जानने की कोशिश की है कि वह इस तरह की गुज़ारिश को मान सकते हैं या नहीं। अब चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि वह इस पर क्या फैसला लेगा। सुप्रीम कोर्ट में डाली गई इस याचिका में सिर्फ रमज़ान ही नहीं बल्कि लगातार बढ़ती गर्मी के कारण भी इस पर विचार करने के लिए कहा गया है। बता दें रमज़ान 5 जून से शुरू हो रहे हैं जिसके बाद तीन चरण के चुनाव होने हैं। रमज़ान के बाद के तीन चरणों में 6 मई, 12 मई और 19 मई को मतदान होंगे। दिल्ली आप विधायक अमानतुल्लाह ने आरोप लगाते हुए कहा है, 12 मई को दिल्ली में वोटिंग का दिन रखा गया है। जबकि उस दिन जुमा भी होगा और रमज़ान का महीना भी होगा। जिसके चलते मुसलमान कम वोट करेगा और इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा।
गौरतलब है कि 10 मार्च को लोकसभा चुनावों की घोषणा लगने के बाद ही कुछ राजनीतिक दलों और धार्मिक गुरुओं ने चुनाव के ज़्यादा चरणों को लेकर ऐतराज़ जताया था। टीएमसी नेता और कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर फरहद हकीम में कहा था कि चुनाव आयोग ने रमज़ान के वक्त चुनाव की तारीखें रखी हैं, ताकि अल्पसंख्यक वर्ग वोट न डाल सके। उन्होंने कहा कि रमज़ान में चुनाव होने की वजह से लोगों को वोट डालने में दिक्कत होगी।