ईडी ने कोर्ट को बताया : माल्या और नीरव मोदी की तरह 36 बिजनैसमैन विदेश भागे

ईडी ने कोर्ट को बताया : माल्या और नीरव मोदी की तरह 36 बिजनैसमैन विदेश भागे

नई दिल्ली  । अगस्ता वेस्टलैंड धन शोधन में कथित बिचौलिए सुशेन मोहन गुप्ता की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई। सीबीआई की विशेष अदालत ने सुशेन की जमानत पर 20 अप्रैल तक के लिए इस मामले के फैसले को सुरक्षित रखा है। सुशेन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि देश से पिछले समय में 36 बिजनेसमैन विदेश भाग चुके हैं। कोर्ट को बताया गया कि विजय माल्या और नीरव मोदी समेत 36 बिजनैसमैनों ने देश छोड़ दिया। ईडी की तरफ से पेश वकील संवेदना वर्मा ने बताया कि मामले की जांच गंभीर चरण में पहुंच चुकी है। वर्मा ने बताया कि गुप्ता गवाहों को प्रभावित करने के साथ-साथ सुबूतों को भी नष्ट कर सकते हैं।
उधर, सुनवाई के दौरान गुप्ता के वकील ने अपनी दलील में कहा, सुशेन को जब जांच के लिए बुलाया गया वो हाजिर हुए। ऐसे में उनकी उपलब्धता को लेकर आशंका जताने की कोई गुंजाइश नहीं है। सुशेन के वकील ने इसी आधार पर उनके लिए जमानत की मांग की है। आपको बता दें कि पिछले सोमवार को अदालत 20 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में लेने का फैसला सुनाया था।

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