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Relief To Former IAS Anil Tuteja From High Court : ACB-EOW में हुई FIR पर हाईकोर्ट का आदेश, कार्रवाई पर रोक

रायपुर/नवप्रदेश। Relief To Former IAS Anil Tuteja From High Court : बिलासपुर हाईकोर्ट ने पूर्व IAS अनिल टुटेजा और बेटे यश टुटेजा को ACB-IAS में दर्ज आबकारी स्कैम की FIR के मामले में बड़ी राहत दी है।

सोमवार 1 अप्रैल को पूर्व IAS टुटेजा की याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट की जस्टिस एन के चन्द्रवंशीय की एकल बेंच ने की। बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के 21 अगस्त 2023 के ऑर्डर को रेफ़र करते हुए पूर्व IAS अनिल टुटेजा व यश टुटेजा को आबकारी मामले में कार्रवाई से राहत दी।

High Court Bilaspur
High Court Bilaspur

यही नहीं, एसीबी-ईओडब्लू को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब-तलब भी किया है। हाईकोर्ट ने किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही करने पर रोक लगाते हुए कहा “No Coercive Action Shall be taken against the petitioners”

हाईकोर्ट में इस मामले की ED की ओर से पैरवी उपमहाधिवक्ता डा सौरभ पांडेय और एसीबी-ईओडब्लू की ओर से अधिवक्ता रनबीर सिंह मरहास ने की। वहीं अनिल टुटेजा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल एवं राजीव श्रीवास्तव ने की।

बता दें कि अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से आबकारी के मामले एवं नोएडा एफआईआर मामले में “No Coervice Action” का ऑर्डर पूर्व में मिल चुका है।

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