गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें, उसकी सुरक्षा को हिंदुओं का मौलिक अधिकार बनाएं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
–Allahabad High Court: जब गाय समृद्ध होगी तब देश समृद्ध होगा- उच्च न्यायालय
नई दिल्ली। Allahabad High Court: गाय भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग हैं। इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। कोर्ट ने जावेद नाम के शख्स को जमानत देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की। जावेद पर उत्तर प्रदेश गोहत्या अधिनियम के तहत अपराध दर्ज है। गायों के मौलिक अधिकारों पर कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है।
हाईकोर्ट ने कहा है कि गाय को उसका मूल अधिकार देने और उसे राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए सरकार को संसद में एक विधेयक लाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि गायों को नुकसान पहुंचाने वालों को दंडित करने के लिए सख्त कानून बनाए जाने चाहिए।
गाय की रक्षा का काम सिर्फ धर्म का नहीं बल्कि गाय की भारतीय संस्कृति है। देश में रहने वाले हर नागरिक को चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, इस संस्कृति को बचाने के लिए काम करना चाहिए। कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा कि जब गायों का कल्याण सुनिश्चित होगा, तो देश का कल्याण सुनिश्चित होगा।
अदालत (Allahabad High Court) ने जावेद की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। जावेद पर गोहत्या रोकथाम अधिनियम की धारा 3, 5 और 8 के तहत मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने जावेद की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहां विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं।
जो अलग तरह से पूजा करते हैं लेकिन देश के लिए एक जैसे विचार रखते हैं। ऐसे समय में यदि प्रत्येक भारतीय देश की एकता और विश्वास के लिए एक कदम आगे बढ़ा रहा है तो कुछ लोग जिनका विश्वास और विश्वास देश हित में नहीं है, देश में ऐसी चर्चा कर देश को कमजोर कर रहे हैं।
अदालत ने कहा कि पहली नजर में मामले की समीक्षा ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अपराध साबित कर दिया। अदालत ने जावेद को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा है कि अगर उन्हें जमानत दी जाती है, तो यह समाज में नफरत पैदा कर सकता है और सामाजिक व्यवस्था को नष्ट कर सकता है।