Dead Animal Disposal : शहरों में मृत पशुओं के वैज्ञानिक निपटान पर कड़ा एक्शन, निकायों को 48 घंटे में प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश
Dead Animal Disposal
राजधानी रायपुर में पिछले महीने हुए कलेक्टर–एसपी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा दिए गए निर्देश पर अमल करते हुए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग (Dead Animal Disposal) ने शहरों में गौवंशीय एवं अन्य पशुओं के मृत शरीर के वैज्ञानिक एवं सुरक्षित निपटान के लिए उपयुक्त स्थल निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं।
विभाग ने सभी नगरीय निकायों को परिपत्र जारी कर यह भी स्पष्ट किया कि पर्यावरणीय मानकों और जैव-सुरक्षा नियमों के अनुरूप 48 घंटे के भीतर पशुओं के मृत शरीर का निपटान अनिवार्य है। यह प्रावधान शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता और बायोसेफ्टी (Dead Animal Disposal) प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए किया गया है।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा मंत्रालय से सभी नगर निगमों के आयुक्तों और नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को जारी परिपत्र में कहा गया है कि सभी निकायों में गौवंशीय तथा अन्य पशुओं के मृत शरीर के वैज्ञानिक एवं सुरक्षित निपटान के लिए उपयुक्त स्थल का चयन करते हुए तत्काल इसका निर्धारण करें। विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि निपटान स्थल आबादी से उचित दूरी पर होना चाहिए तथा पर्यावरणीय मानकों एवं जैव-सुरक्षा नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
विभाग ने निकायों को निर्देश दिया है कि मृत पशुओं के निपटान के लिए विशेष स्थान निर्धारित कर विधिवत प्रक्रिया और तकनीकी मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। परिपत्र में बताया गया है कि मृत पशुओं के निपटान की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 258, “मृत पशुओं का निराकरण एवं नगर पालिक निगम हेतु कचरा–करण, गंदा, मल, मृत पशुओं तथा घृणोत्पादक पदार्थों का निपटान आदर्श उपविधियों, 2002” तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 289 “जीव–जन्तुओं के मृत शरीर के व्ययन” से संबंधित प्रावधानों के अनुरूप की जानी चाहिए।
लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत मृत पशुओं के निपटान की सेवा 48 घंटे की समय–सीमा में प्रदान किया जाना अनिवार्य है। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता, स्वास्थ्य सुरक्षा और Environmental Compliance (Dead Animal Disposal) से संबंधित नियमों का प्रभावी पालन हो सके और किसी भी प्रकार की बीमारी या प्रदूषण का खतरा न बढ़े।
