Covid-19 : मृतकों के परिजनों को राज्य सरकार देगी 50 हजार की सहायता अनुदान
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन सचिव ने आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कलेक्टरों को लिखा पत्र
रायपुर/नवप्रदेश। Covid-19 : कोविड अवधि के दौरान राज्य सरकार मृतकों के परिजनों को जिला प्रशासन अनुदान सहायता कोष से 50 हजार रुपये देगी। यह राशि पीड़ितों के परिवारों के खातों में तुरंत ट्रांसफर की जाएगी।
इस आशय के निर्देश राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव रीता शांडिल्य ने दिए। इसके लिए उन्होंने राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुखों को पत्र लिखकर सूचित किया।
नई दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय के 30 जून, 2021 के निर्णय के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय ने भारत सरकार द्वारा दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करने का यह निर्देश दिया है।
कलेक्टरों को प्रेषित पत्र में कहा गया है कि कोविड-19 एक अभूतपूर्व आपदा है. पिछले डेढ वर्षों से वायरस के नए वेरिएंट के प्रभाव से मृतकों की संख्या में वृद्धि जारी है। यह महत्वपूर्ण है कि राज्य में विशिष्ट आपदाओं के लिए समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए राज्य आपदा मोचन निधि के तहत पर्याप्त निधि उपलब्ध हो।
यद्यपि कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुदान सहायता राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में निहित प्रावधान के अनुसार प्रदान नहीं की जाएगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कोविड-19 से मृत प्रति व्यक्ति के लिए 50,000 रुपये (पचास हजार) निर्धारित किए हैं जो अनुदान सहायता राशि राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत प्रदान की जाएगी।
इस साल 22 सितंबर तक प्रदेश में 13 हजार से ज्यादा की मौत
संचालक स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोविड-19 (Covid-19) से 22 सितंबर 2021 तक प्रदेश में कुल 13 हजार 563 व्यक्तियों की मृत्यु दर्ज की गई है। संबंधित परिवार द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र के माध्यम से अपने दावे प्रस्तुत करेंगे। आवेदक के पास सीडीएसी द्वारा जारी कोविड-19 से मृत्यु के संबंधित आधिकारिक प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।
30 दिनों के भीतर आवश्यक दस्तावेज जमा करें
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे मृत व्यक्तियों के निकटतम संबंधी/आवेदक को अनुदान राशि आधार लिंक्ड प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) की प्रक्रिया के माध्यम से भुगतान करें। अनुदान सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया सरल तथा आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए।
विवरण राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को शीघ्र भेजें
कलेक्टरों से कहा गया है कि अपने जिले में इसका प्रचार-प्रसार के माध्यम से नागरिकों को इस सहायता के बारे में जागरूक करें तथा दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। यह उपयुक्त होगा कि प्रत्येक तहसील कार्यालय तथा जिला कार्यालय में कार्यालयीन समय, सहित नगर निगम क्षेत्र के जोन मुख्यालय में भी आवेदन प्राप्त करने के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
कलेक्टर की देखरेख में होगी जांच व सत्यापन
कोरोना वायरस (Covid-19) से मरने वालों के परिजन आवेदन भरकर सरकार के निर्देशानुसार जमा करेंगे। उसके बाद प्राप्त सभी आवेदनों को कलेक्टर स्वयं की निगरानी में जांच एवं सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टरों को निर्देश दिए गए कि कोविड-19 से मृत व्यक्तियों से प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुदान सहायता उपलब्ध कराने की कार्यवाही करें तथा आबंटन केे लिए मांग पत्र राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को शीघ्र भेजे।