आज शाम से 19 तारीख की मध्य रात्रि तक दुर्ग जिले में कर्फ्यू के आदेश
-16 अप्रैल को शाम 6 बजे से 19 अप्रैल रविवार की मध्य रात्रि तक रहेगा प्रभावी
-कलेक्टर अंकित आनंद ने जारी किए आदेश
दुर्ग/नवप्रदेश। कोरोना वायरस (corona virus) के संक्रमण (Infection) को फैलने से रोकने के लिए दुर्ग कलेक्टर अंकित आनंद (durg collector ankit anand ) ने आज शाम 6 बजे से 19 अप्रैल की मध्य रात्रि तक कर्फ्यू प्रभावी (Curfew effect) होने के निर्देश जारी किए है।
एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर अंकित आनंद (durg collector ankit anand ) ने दुर्ग जिले में 16 अप्रैल गुरुवार अर्थात आज शाम से कर्फ्यूलगाने का आदेश जारी किया है। कफ्र्यू रविवार 19 अप्रैल की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगा।
इस दौरान जिला प्रशासन एवं निगम की केवल अत्यावश्यक सेवाओं का ही संचालन हो सकेगा एवं केंद्र एवं राज्य सरकार के कार्यालय ही खुल सकेंगे। इस दौरान अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े मेडिकल स्थापना, मेडिकल दुकान, एम्बुलेंस, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, मीडिया संस्थान, सीवरेज ट्रीटमेंट, पेयजल सुविधा, फायर ब्रिगेड, टेलीफोन-इंटरनेट, मिल्क पार्लर, डेरी, राष्ट्रीय राजमार्ग में गुड्स एंड कररिर्स सेवाओं की दुकानें ही खुल सकेंगी।
आदेश का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मीडियाकर्मियों को इस दौरान कवरेज की अनुमति रहेगी।