Consumer Forum Non Bailable Warrant : टूटी चप्पल का विवाद पहुंचा गिरफ्तारी तक, शोरूम प्रबंधक पर गैर-जमानती वारंट

Consumer Forum Non Bailable Warrant

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टूटी चप्पल वापस नहीं करना और उपभोक्ता फोरम के आदेश की अनदेखी करना लिबर्टी शोरूम के प्रबंधक को भारी पड़ गया। उपभोक्ता फोरम ने शोरूम प्रबंधक उस्मान के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (Consumer Forum Non Bailable Warrant) जारी कर दिया है। फोरम ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि दो जनवरी तक हर हाल में वारंट तामील कराते हुए प्रबंधक को गिरफ्तार कर फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के बट्सगंज निवासी आरिफ ने 10 मई 2022 को नगर के ट्रांसपोर्ट चौराहे के पास स्थित लिबर्टी शोरूम से 1700 रुपये की चप्पल खरीदी थी। शोरूम प्रबंधक ने छह माह की वारंटी देने की बात कही थी, लेकिन चप्पल महज एक माह में ही टूटने लगी।

शिकायत करने पर पहले टालमटोल की गई और बाद में चप्पल रख लेने के बावजूद नई चप्पल नहीं दी गई, जिससे उपभोक्ता फोरम में मामला पहुंचा और आगे चलकर (Consumer Forum Non Bailable Warrant) की नौबत आ गई।

लगातार चक्कर लगाने के बाद परेशान होकर आरिफ ने 17 अक्टूबर 2022 को उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया। नोटिस जारी होने के बावजूद शोरूम प्रबंधक न तो फोरम में पेश हुए और न ही कोई जवाब दाखिल किया।

इसके बाद आठ जनवरी 2024 को फोरम ने चप्पल की कीमत लौटाने के साथ मानसिक प्रताड़ना के लिए 2500 रुपये और वाद व्यय के रूप में 5000 रुपये देने का आदेश पारित किया, लेकिन इस आदेश का भी अनुपालन नहीं किया गया, जो सीधे तौर पर (Consumer Forum Non Bailable Warrant) जारी होने का आधार बना।

उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष न्यायाधीश अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव ने आदेश की अवहेलना को गंभीर मानते हुए कहा कि उपभोक्ता फोरम के निर्देशों की अनदेखी बर्दाश्त योग्य नहीं है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत मजबूरन गैर-जमानती वारंट (Consumer Forum Non Bailable Warrant) जारी किया गया है, ताकि आदेश का पालन सुनिश्चित कराया जा सके।

फोरम ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि तय समय-सीमा में वारंट की तामील नहीं होती है, तो आगे और कठोर कार्रवाई की जा सकती है। पूरे मामले को उपभोक्ता अधिकारों से जुड़ा गंभीर उदाहरण मानते हुए फोरम ने गैर-जमानती वारंट (Consumer Forum Non Bailable Warrant) को आवश्यक कदम बताया है।