Constitutional Rights Workshop : जज ने कहा- गिरफ्तार व्यक्ति को मिलेगी कानूनी मदद

Constitutional Rights Workshop
रायपुर/नवप्रदेश। Constitutional Rights Workshop : शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविन्द कुमार वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार अग्रवाल की उपस्थिति में जिला न्यायालय परिसर में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में नालसा की योजना, गिरफ्तारी से पहले गिरफ्तार व्यक्तियों के कानूनी अधिकार, गिरफ्तारी के समय और रिमांड स्तर पर विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। इस वर्ष की पहली कार्यशाला में जिले के समस्त थाना प्रभारी, जांचकर्ता एवं न्यायधीश मौजूद रहे।
गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा रखे विचार
इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए जागरूकता फैलाना एवं समस्त थानों में नालसा की योजना का क्रियान्वयन प्रभावी तरीके से करना है। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर अरविन्द कुमार वर्मा ने कहा कि नालसा द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना संचालित की जा रही है। जिसमें अभियुक्त की आधिकारों को सुरक्षा की गारंटी सुनिचित की गई है।

भारत का संविधान एवं कानूनी प्रावधान उपबंध करते है कि हर अभियुक्त की कानूनी, मौलिक एवं संवैधानिक अधिकार की सुरक्षा (Constitutional Rights Workshop) सभी स्तरों पर सुनिश्चित हो। इसके लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा गिरफ्तारी पूर्व, गिरफ्तारी के समय एवं रिमांड स्तर पर गिरफ्तार व्यक्तियों के विधिक अधिकार के संबंध में वर्णित योजना के माध्यम से ऐसा किया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा विधिक सहायता की मांग पुलिस अधिकारी से की जाती है। इसकी सूचना तत्काल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति को दी जाएगी।
हर व्यक्ति को न्याय दिलाने का संकल्प
न्यायाधीश अरविन्द कुमार वर्मा ने कहा, जहाँ से प्राधिकरण एक पैनल अधिवक्ता तथा पैरालीगल वॉलिन्टियर्स को संबंधित थाने में गिरफ्तार व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए भेजा जाएगा। प्राधिकरण द्वारा भेजी गई टीम की योजना के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को हर संभव कानूनी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह संकल्प हमारा है कि प्रत्येक व्यक्ति तक न्याय पहुंचना है। कोई भी निर्योग्यता न्याय प्राप्त करने से किसी व्यक्ति को वंचित नही कर सकती है।
SP ने बताया पुलिस की प्रतिबद्धता
पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार अग्रवाल ने कहा कि उक्त योजना का क्रियान्वयन रायपुर जिले में बहुत ही प्रभावी तरीके से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने पुलिस की प्रतिबद्धता के बारे में भी बताया कि वह सदैव न्याय तथा जनमानस की सुरक्षा के लिए कार्य करते रहेगें।

जांच और प्रक्रियाओं की सेवा के संबंध में दिया व्याख्यान
इस कार्यशाला (Constitutional Rights Workshop) में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला रायपुर भुपेन्द्र कुनार वासनीकर द्वारा विधिवत अन्वेषण तथा आदेशिकाओं की तामीली के संबंध में व्याख्यान दिया गया। उपस्थित थाना प्रभारियों तथा विवेचको के विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दिये जिसे विवेचना की गुणवत्ता के साथ न्याय को गति प्राप्त हो। इसी तरह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर प्रवीण मिश्रा द्वारा पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना तथा कोवेिड-19 के दौरान अनाथ हुये बच्चों के लिए चलायी जा रही मुआवजा अभियान की जानकारी दी गई।