Coal Levy Scam In Chhattisgarh : नहीं मिली निलंबित IAS रानू साहू को जमानत, हाईकोर्ट से जमानत याचिका ख़ारिज

Coal Levy Scam In Chhattisgarh : नहीं मिली निलंबित IAS रानू साहू को जमानत, हाईकोर्ट से जमानत याचिका ख़ारिज

CG coal scam case :

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रायपुर/बिलासपुर/नवप्रदेश। Coal Levy Scam In Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में निलंबित IAS रानू साहू की जमानत अर्जी आज हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दी गई है। ख़बरों के मुताबिक छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाईकोर्ट ने निलंबित IAS रानू साहू को जमानत नहीं दी।

बता दें कि Coal Levy Scam In Chhattisgarh : निलंबित IAS पिछले 6 महीने से जेल में बंद है। रानू साहू कोल घोटाला मामले में जेल में बंद हैं। मामले की सुनवाई जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच में हुई है। इससे पहले Coal Levy Scam In CG : लोअर कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान ED के वकील ने कुछ और तथ्य रखने की बात कही थी। 8 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय की गई। रानू साहू को ED ने 22 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया था।

रानू साहू के वकील ने निलंबित IAS पर लगी धाराओं के मामले में कहा है कि, जिन धाराओं के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उसमें कोई सबूत नहीं मिला है। इस पर ED की ओर से कहा गया था कि अगली सुनवाई में वह नया तथ्य रखेंगे। फ़िलहाल IAS रानू साहू जेल में ही रहेंगी।

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