Corona संक्रमण से बचाव के लिए अब छग के इस जिले के 17 गांव सील, अगले…
मुंगेली/नवप्रदेश। कोरोना (corona) संक्रमण से बचाव के लिए अब छत्तीसगढ़ (chhattisgarh) के गांवों में लॉकडाउन का फंडा अपनाया जा रहा है। मुंगेली (mungeli) जिले के 17 गांवों में लॉकडाउन (lockdown) घोषित कर दिया गया है। जिसके मद्देनजर इन गांवाें मेंं अगले आदेश तक दुकानें नहीं खुल सकेंगी।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने वर्तमान में वैश्विक स्तर पर फैले कोरोना (corona) वायरस के संक्रमण एवं प्रसार के बचाव के मद्देनजर जिले के 17 ग्रामों को आगामी आदेश तक लाॅकडाउन (lockdown) घोषित किया है।
इन गांवाें में लॉकडाउन
इन गांवो में छत्तीसगढ़ (chhattisgarh) के विकास खण्ड मुंगेली के ग्राम रामपुर, ग्राम दशरंगपुर, ग्राम संबलपुर, ग्राम चकरभाठा, ग्राम टेमरी, ग्राम निपनिया, ग्राम बाघामुडा , ग्राम छाता, ग्राम टेढ़ाधोरा और ग्राम सिपाही, विकास खण्ड लोरमी के ग्राम खैरवार, ग्राम रहंगी बेरूवा और ग्राम चेचानडीह, विकास खण्ड पथरिया के ग्राम भरेवा, ग्राम डोढापुर, ग्राम कपुवा एवं ग्राम खैरी शामिल हैं।
तत्काल प्रभाव से इन गांवों को सील कर दिया गया है। इन क्षेत्रों के अंतर्गत सभी दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त तक बंद रहेगी। प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर की जाएगी।
वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध
इन क्षेत्रों में सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा और स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था हेतु पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाएगी।
विभिन्न अफसरों को सौंपा गया दायित्व
कोरोना संकट के मद्देनजर इन गांवों को लाॅकडाउन किये जाने पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है। इन गांवो मे केवल एक प्रवेश एवं एक निकास हेतु बैरिकेटिंग के लिए लोक निर्माण विभाग के कार्य पालन अभियंता, आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति एवं सेनेटाइज व्यवस्था के लिए संयुक्त रूप से ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव और नगर पालिका परिषद मुंगेली के मुख्य नगर पालिका अधिकारी दायित्व दिया है।
दवा, मास्क उपलब्ध कराने का जिम्मा सीएमएचओ को
इसी तरह एक्टिव सर्विलेंस, स्वास्थ्य टीम को एस.पी.ओ. अनुसार दवा, मास्क इत्यादि उपलब्ध कराने और बाॅयो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दायित्व सौंपा है। उन्होने दिये गये दायित्व का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। (छाया प्रतीकात्मक)