Chhattisgarh में 1 जुलाई से खुल सकते हैं स्कूल, इससे पहले और भी बहुत कुछ
रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ (chhattisgarh) में 1 जुलाई से स्कूल (school) खुल (open) सकते हैं। इस संबंध का प्रस्ताव किया गया है कि स्कूलों (school) को एक जुलाई से प्रारंभ (open) किया जाए। इसके लिए स्कूल खुलने के पहले स्कूलों से क्वारंटाइन सुविधा हटाकर भवन का सेनेटाइजेशन स्वास्थ्य विभाग से कराना सुनिश्चित किया जाए।
प्रदेश (chhattisgarh ) केे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गत दिवस आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में इस संबंध के प्रस्ताव किया गया। वहीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, राज्य शासन द्वारा लॉकडाउन में आर्थिक गतिविधियों के संचालन, क्वारंटाइन सेंटर्स की व्यवस्थाओं, रेड, आरेंज जोन निर्धारण के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए है।
इस शनिवार व रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन नहीं
इन निर्देशों के मुताबिक, मई माह के अंतिम शनिवार-रविवार को राज्य (Chhattisgarh) में होने वाले पूर्ण लॉकडाउन को निरस्त कर दिया गया है। इसलिए आगामी शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन नहीं रहेगा। सभी दुकानें और संस्थान जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित नहीं हैं वे सप्ताह के छह दिन सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खुली रहेंगी। दुकानें और व्यावसायिक संस्थान पहले की तरह खुलेंगे लेकिन वर्तमान में जारी समय सीमा और सप्ताहिक अवकाश का पालन करना होगा। बाजार पूर्व में निर्धारित दिनों और व्यवस्था के अनुसार वर्तमान में तय समय के अनुसार खोले जाएंगे।
घने बाजारों के लिए ये होंंगे नियम
बहुत घने बाजारों में भीड़ को कम करने के लिए स्थानीय स्तर पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। सड़क किनारे सामान बेचने वालों (स्ट्रीटवेंर्डस) के लिए स्थानीय निकायों द्वारा स्थान और समय का निर्धारण कर फिजिकल डिस्टेंस का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय व्यापारी संघों के साथ चर्चा के निर्देश दिए गए हैं।
अंतर्राज्यीय व्यावसायिक बस सेवा प्रतिबंधित
अंतर्राज्यीय व्यावसायिक बसों और अंतर्राज्यीय व्यावसायिक टैक्सियों का परिचालन आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा। अंतर्राज्यीय आवागमन ई-पास के जरिए हो सकेगा। ई-पास एप को विभिन्न श्रेणियों के लिए स्वचालित रूप से ई-पास जारी करने के लिए अपडेट किया गया है। टेऊन, टैक्सी, ऑटो एवं बस से यात्रियों को चिन्हित मार्ग से उनके गंतव्य तक जाने की अनुमति दी जाएगी। इन वाहनों में यात्रियों की संख्या बैठक क्षमता से अधिक न हो और यात्रियों को अनिवार्य रूप से मॉस्क पहनना होगा और फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखना होगा।
कलेक्टर निर्धारित करेंगे कंटेनमेंट जोन
छत्तीसगढ़ (chhattisgarh) में रेड और आरेंज जोन का निर्धारण स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाएगा, लेकिन कंटेनमेंट जोन की सीमा का निर्धारण जिला कलेक्टरों द्वारा किया जाएगा। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि क्वारंटाइन सेंटर्स में सुरक्षा के सभी उपाय सुनिश्चित किए जाए। भवनों के बाहर आवागमन नियंत्रित किया जाए।
क्वारंटाइन में रुके श्रमिकों की होगी स्किल मैपिंग
क्वारंटाइन कैम्प में रुके श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उनकी स्किल मैपिंग की जाएगी। इनमें से बहुत से श्रमिकों के कौशल के बारे में जानकारी रजिस्ट्रेशन के समय दी गई है। इस संबंध में श्रम, कौशल विकास विभाग और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सचिव द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। श्रम विभाग द्वारा ऐसे श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा जिनका अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। श्रमिकों का मनरेगा कार्ड, राशन कार्ड, श्रमिक कार्ड बनाए जाएंगे। श्रमिकों का स्किल डेव्हलपमेंट, स्थानीय उद्योगों में रोजगार और सड़क निर्माण जैसे काम दिलाने के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। श्रमिकों के बच्चों के स्कूली शिक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।
व्यापारिक गतिविधियों के लिए आने वालों को क्वारंटाइन जरूरी नहीं
औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियों के लिए आने वाले यात्रियों को यदि वे बताते हैं कि वे फैक्ट्री के मेंटेनेेस आदि कार्य के लिए आ रहे हैं, उनके आने जाने के स्थान की जानकारी देने तथा आवेदन करने पर अनिवार्य क्वारंटाइन से छूट दी जा सकती है। कम समय के लिए आने वाले यात्रियों के लिए जिनके पास वापस जाने का कन्फर्म टिकट है, उन्हें भी जानेे की अनुमति दी जा सकती है।
विवाह समारोह में 50 व अंतिम संस्कार में 20 लोग हो सकेंगे शामिल
विवाह और अंतिम संस्कार के लिए अनुमति देने के अधिकार एसडीएम और तहसीलदारों को देने का निर्णय लिया गया है। विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों को और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।
एक जिले दूसरे जिले में जा रहे श्रमिकों को क्वारंटाइन से छूट
प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाले श्रमिकों को क्वारंटाइन में नहीं रखा जाए। पिछले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ से दूसरे राज्यों में जा चुके श्रमिकों को यह छूट नहीं मिलेगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर जिले में सभी शासकीय कार्यालय संचालित होंगे।