Chhattisgarh Transfer Policy 2025 : स्थानांतरण नीति 2025 लागू…लेकिन इन 7 विभागों पर रहेगा स्थगन – जानिए नई प्रक्रिया और नियम…

Chhattisgarh Transfer Policy 2025 : स्थानांतरण नीति 2025 लागू…लेकिन इन 7 विभागों पर रहेगा स्थगन – जानिए नई प्रक्रिया और नियम…

रायपुर, 6 जून| Chhattisgarh Transfer Policy 2025 : छत्तीसगढ़ सरकार ने स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 को मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद लागू कर दिया है। लेकिन इस बार की नीति कुछ विभागों और संस्थाओं के लिए अपवाद साबित हुई है। गृह, आबकारी, खनिज संसाधन, परिवहन, वाणिज्यकर, पंजीयन, और स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकीय पद– इन सभी पर स्थानांतरण नीति लागू नहीं होगी।

सामान्य प्रशासन विभाग ने इस आशय का आदेश जारी करते हुए सभी विभागाध्यक्षों, संभाग आयुक्तों और कलेक्टरों को सूचित किया है।

मुख्य बिंदु: क्या-क्या बदला गया है?

स्थानांतरण प्रक्रिया 14 जून से 25 जून 2025 तक चलेगी

आवेदन की अंतिम तिथि: 6 जून से 13 जून

स्थानांतरण के लिए जिला प्रभारी मंत्री और राज्य मंत्री की मंजूरी (Chhattisgarh Transfer Policy 2025)अनिवार्य

जिला स्तर पर स्थानांतरण: केवल जिले के अंदर

संभाग स्तर पर स्थानांतरण: संभाग के अंतर्गत ही

स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं होगी

इन विभागों पर स्थानांतरण नीति लागू नहीं होगी:

गृह (पुलिस)

आबकारी

खनिज संसाधन

परिवहन

वाणिज्यकर

पंजीयन

स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकीय पद

राज्य के निगम, मंडल, आयोग व स्वायत्त (Chhattisgarh Transfer Policy 2025)संस्थाएं

प्रक्रिया कैसी होगी?

जिला कार्यालय प्रमुख स्थानांतरण प्रस्ताव तैयार कर कलेक्टर को देंगे

कलेक्टर परीक्षण कर प्रस्ताव को प्रभारी मंत्री के अनुमोदन हेतु भेजेंगे

संशोधन/निरस्तीकरण केवल मुख्यमंत्री के अनुमोदन से संभव

स्थानांतरण के लिए न्यूनतम सेवा अवधि:

2 वर्ष से कम कार्यकाल वाले कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं

अपवादस्वरूप स्थानांतरण केवल सत्यापित शिकायत पर

1 वर्ष से कम सेवा शेष होने पर कर्मचारियों को गृह जिला या विकल्प वाले जिले में पदस्थ किया (Chhattisgarh Transfer Policy 2025)जाएगा

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