छत्तीसगढ़ के रेस्टोरेंट, होटल- बार और क्लब 7 जून तक रहेंगे बंद, शराब बिक्री पर…
राज्य शासन के वाणिज्यिक कर(आबकारी)विभाग ने दिया आदेश
रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ (chhattisgarh) शासन द्वारा नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19)के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राज्य के सभी रेस्टोरेंट, होटल- बारों (restaurant, hotel- bar) और सभी एफएल. 4/4 क्लब में स्थित बार रूम एवं स्टॉक रूम तथा क्लब में स्थित मदिरा संग्रहण स्थल को आगामी 7 जून तक बंद (close) रखने का आदेश जारी किया गया है।
वाणिज्यिक कर(आबकारी विभाग)द्वारा पूर्व में 31 मई तक रेस्टोरेंट, होटल-बार (restaurant hotel-bar) और क्लब को बंद (close) रखने का आदेश जारी किया गया था। इस अवधि को बढ़ाकर अब 7 जून तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। राज्य (chhattisgarh) शासन द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
पहले ही राजधानी रायपुर के तीन सबसे बड़े इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित किये जा चुके हैं। बीरगांव, देवेंद्र नगर, चंगोराभाठा, सड्डू और अब रावानभाठा में भी संदिग्ध मरीजों की संख्या बढऩे से राज्य सरकार लॉकडाउन को भी सख्त करने के मूड में है।
शराब बिक्री पर भी हो सकता है फैसला
आमतौर पर जब रेस्टोरेंट, होटल, बार और क्लब में शराब दुकानों की तुलना में फिजिकल डिस्टेंसिंग का वैसा मसला नहीं है। खतरा तो राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के सबसे ज्यादा एक्टिव केस मिलने वाले जिलों व गांवों में है। ऐसे में शराब दुकानों, ठेका व भट्टियों में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए अगर सरकार शराब दुकानों को बंद करने का फरमान सुना दे तो आश्चर्य नहीं होगा। वैसे ऑनलाइन शराब बिक्री पर इसका असर नहीं पड़ेगा।