Chhattisgarh High Court : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट सख्त…जर्जर स्कूल भवनों में बच्चों की पढ़ाई पर रोक…26 अगस्त तक मांगी पूरी रिपोर्ट…

Chhattisgarh High Court
Chhattisgarh High Court : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने प्रदेश के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि जर्जर भवनों में पढ़ाना किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। मुंगेली जिले के बरदुली सरकारी प्राथमिक विद्यालय में 9 अगस्त को छत का प्लास्टर गिरने से दो बच्चों के घायल होने की घटना पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बीडी गुरु की खंडपीठ ने शिक्षा सचिव से 26 अगस्त तक पूरे राज्य के स्कूल भवनों की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।
घटना में तीसरी कक्षा के छात्र हिमांशु दिवाकर और अंशिका दिवाकर घायल हो गए थे। जांच में पता चला कि भवन लंबे समय से जर्जर(Chhattisgarh High Court) था, बावजूद इसके वहां कक्षाएं संचालित हो रही थीं।
बच्चों से खतरनाक काम करवाने पर भी कोर्ट सख्त
तखतपुर विकासखंड के चनाडोंगरी हाई स्कूल में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने खराब ट्रांसफार्मर बदलते समय बच्चों से रस्सी खींचवाने का काम कराया। लंच ब्रेक के दौरान हुई इस घटना में प्राचार्य बैठक में थे। जिला शिक्षा अधिकारी ने इसे अनुचित ठहराते हुए स्कूल प्रबंधन समिति को चेतावनी दी। हाई कोर्ट ने इस मामले को भी गंभीरता से लिया है और संबंधित अधिकारियों से जवाब(Chhattisgarh High Court) मांगा है।
कोर्ट के निर्देश
शिक्षा सचिव पूरे राज्य के स्कूल भवनों की स्थिति की रिपोर्ट पेश करें।
मुंगेली और बिलासपुर के जिला शिक्षा अधिकारी इन दोनों घटनाओं पर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करें।
खतरनाक भवनों को तुरंत खाली कर वैकल्पिक व्यवस्था करें।
अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी, जिसमें कोर्ट राज्य सरकार(Chhattisgarh High Court) की कार्यवाही की समीक्षा करेगा।