इंतजार खत्म, शासकीय कर्मियों को अब मिलेगी पदोन्नति
- छत्तीसगढ़ शासन ने लोक सेवा पदोन्नति नियम में संशोधन की अधिसूचना जारी की
- पदोन्नति में आरक्षण के लिए सौ बिन्दुओं का मॉडल रोस्टर जारी
- पदोन्नति में अब अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत आरक्षण
रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ (chhattisgarh) में शासकीय सेवकों (government employees) की पदोन्नति (promotion) पर फरवरी माह से लगी रोक (stay) अब हट (lift) गई है। राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी। साथ ही पदोन्नति में आरक्षण के लिए सौ बिंदुओं का मॉडल रोस्टर भी जारी कर दिया है।
इससे शासकीय सेवकों की माह फरवरी 2019 से रुकी हुई पदोन्नति (promotion) की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकेगी। अधिसूचना के अनुसार पदोन्नति में अब अनुसूचित जाति के शासकीय सेवकों को 13 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के शासकीय सेवकों को 32 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने यह अधिसूचना 22 अक्टूबर 2019 के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर दी है। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 में किया गया यह संशोधन राजपत्र में अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रभावशील हो गया है। लिहाजा माह फरवरी 2019 से प्रमोशन (promotion) पर लगी रोक (stay) भी हट (lift) गई है। अब विभाग प्रमोशन प्रक्रिया प्रारंभ कर सकेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभिन्न विभागों को इस संबंध में सर्कुलर भी जारी किया जा रहा है।
शासकीय कर्मियों को ये होंगे फायदे
- राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी से लेकर प्रथम श्रेणी तक के शासकीय सेवकों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा।
- पदोन्नति में अब अनुसूचित जाति के शासकीय सेवकों को 13 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के शासकीय सेवकों को 32 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
यहां लागू होगी अधिसूचना
- जारी अधिसूचना वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर द्वितीय श्रेणी के पदों पर, द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत पदों पर तथा द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति के लिए।
- तृृतीय श्रेणी के पदों पर, तृतीय श्रेणी के अंतर्गत पदों पर तथा चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत पदों पर पदोन्नति के लिए।
- योग्यता सह वरिष्ठता के आधार पर प्रथम श्रेणी के पदों से प्रथम श्रेणी के उच्च वेतनमान के पदों पर पदोन्नति के लिए लागू होगी।
छग सदन कार्यालय के लिए भी लागू होगा रोस्टर
अधिसूचना में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए मॉडल रोस्टर भी प्रकाशित किया गया है। यह मॉडल रोस्टर नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन, छत्तीसगढ़ सदन कार्यालय के लिए भी लागू होगा।