Chhattisgarh CM Vishnu Dev Sai : अब तेन्दूपत्ता संग्राहकों की सहूलियत के मुताबिक होगा भुगतान

Chhattisgarh CM Vishnu Dev Sai : अब तेन्दूपत्ता संग्राहकों की सहूलियत के मुताबिक होगा भुगतान

Chhattisgarh CM Vishnu Dev Sai :

Chhattisgarh CM Vishnu Dev Sai :

सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जिले के तेन्दूपत्ता संग्राहकों के लिए विष्णुदेव सरकार का निर्देश

रायपुर/नवप्रदेश। Chhattisgarh CM Vishnu Dev Sai : सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जिले के तेन्दूपत्ता संग्राहकों को सहूलियत के मुताबिक भुगतान किया जायेगा। CM विष्णु देव साय के निर्देश पर सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जिले के तेन्दूपत्ता संग्राहकों को उनकी मेहनत और हक़ का पैसा आसानी से मिलेगा। इन जिलों में बैंकों की शाखाएं दूर होने की वजह से CM साय ने तेन्दूपत्ता संग्राहकों की सहूलियत की दृष्टि से निर्देश जारी किया है। हाट-बाजारों में कैम्प लगाकर किया जाएगा नगद राशि का भुगतान भी किये जाने की व्यवस्था विष्णुदेव सरकार ने की है। मुख्यमंत्री ने तेन्दूपत्ता संग्राहकों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को यह निर्देश जारी किए हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक व्ही. श्रीनिवास राव ने बताया कि वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि समस्त नगद भुगतान की कार्यवाही जिला कलेक्टर के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में सम्पन्न की जाएगी। नगद भुगतान के लिए कौन से संग्राहक पात्र होंगे, इसका निर्धारण कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक प्रकरण का नगद भुगतान कलेक्टर की अनुमति से होगा। प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर तथा वन मंडलाधिकारी एवं प्रबंध संचालक, जिला यूनियन द्वारा आपसी समन्वय से प्रस्तावित क्षेत्र के अंतर्गत हाट बाजार या अन्य उपयुक्त स्थान पर कैम्प का आयोजन कर संबंधित संग्राहकों को तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्ड में उचित प्रविष्टि कर नगद भुगतान करते हुये पावती प्राप्त करेंगे।

कलेक्टर की देख रेख में लगेगा शिविर

संबंधित जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में उपरोक्त कैम्प के दौरान संग्राहकों को आवश्यकतानुसार आधारकार्ड जारी करने, बैंक खाता खुलवाने के निर्देश दिए गए हैं। इस हेतु सी.एस.सी. स्थानीय बैंक आदि से आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जाएगा। संग्राहकों द्वारा प्राप्त बैंक खाता विवरण के अनुरूप संग्राहक सर्वेक्षण साफ्टवेयर तेन्दूपत्ता पेमेंट साफ्टवेयर में आवश्यक पंजीयन आदि जिला यूनियन तथा सी.एस.सी. के माध्यम से कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। संग्राहकों को पारिश्रमिक राशि के भुगतान की कार्यवाही 15 दिन के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

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