Chhattisgarh Civil Service Rules : सुशासन तिहार के बीच लापरवाह पटवारी नपे…बिना अनुमति गायब…जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने पर निलंबन…

जशपुरनगर, 30 मई। Chhattisgarh Civil Service Rules : जिले में सुशासन तिहार की गूंज के बीच जब सरकारी महकमे से कर्तव्यनिष्ठा की उम्मीद की जा रही थी, वहीं पत्थलगांव विकासखंड के शिवपुर हल्का पटवारी एफ्रेम केरकेट्टा ने लापरवाही और उदासीनता की मिसाल पेश कर दी। निर्धारित समय पर समीक्षा बैठकों में अनुपस्थित (Chhattisgarh Civil Service Rules)रहना, आवश्यक डाटा प्रविष्टि कार्यों में शून्य प्रगति और निर्देशों की अनदेखी—इन सबने प्रशासन को कठोर कदम उठाने पर मजबूर कर दिया।
कलेक्टर रोहित व्यास के सख्त निर्देशों के बाद, एसडीएम आकांक्षा त्रिपाठी ने एफ्रेम केरकेट्टा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
विशेष बात यह रही कि एफ्रेम को दो बार कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन या तो जवाब नहीं आया या जवाब असंतोषजनक पाया (Chhattisgarh Civil Service Rules)गया। इतना ही नहीं, सुशासन तिहार के दौरान भी एफ्रेम बिना अनुमति गायब रहे, जो सीधे तौर पर शासकीय अनुशासन और आचरण के खिलाफ है।
अब इस निलंबन को लेकर सरकारी महकमे में यह साफ संदेश गया है कि सुशासन की अवधि में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।