Chit fund : छत्तीसगढ़ मे चिटफण्ड कंपनियों के विरूद्ध कार्रवाई
-अब तक 932 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत
-कुर्क की गई भूमि की नीलामी राशि 7.92 करोड शासकीय कोष मे जमा
-न्यायालय द्वारा कुर्की के 6 प्रकरणों में अंतिम आदेश पारित 42 प्रकरण विचाराधीन
रायपुर । छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में अनियमित वित्तीय कंपनियों (Chit fund companies) द्वारा निवेशकों (Investors) के साथ धोखाधड़ी (Fraud) के मामले को राज्य सरकार(State government) ने बड़ी गंभीरता से लिया है मुख्यमत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर निवेशकों की धन वापसी की कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा प्राथमिकता से की जा रही है।
पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में वर्ष 2012 से अक्टूबर 2019 तक 484 अनियमित वित्तीय कंपनियों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। इनमें से 307 प्रकरणों में 468 संचालकों, 185 पदाधिकारियों और 279 अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। 154 प्रकरणों में अनियमित वित्तीय कंपनियों और उनके संचालकों के संपत्ति चिन्हित की गई है।
अधिकारियों ने बताया कि निक्षेपों के हितों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के तहत राजनांदगांव जिले में कुर्क की गई भूमि की नीलामी राशि 7 करोड़ 92 लाख 21 हजार रूपये शासकीय कोष में जमा किया गया है तथा निवेशकों की राशि लौटाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।
बिलासपुर सिविल लाईन थाने में दर्ज अपराध क्रमांक 780/15 के तहत मकान की नीलामी कर आवेदिका को 2 लाख 80 हजार रूपये दिलाया गया। न्यायालय द्वारा अनियमित वित्तीय कंपनियों के 6 प्रकरणों में कुर्की का अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है, जबकि 42 प्रकरणों में कुर्की का अंतिम आदेश हेतु विचाराधीन है।