Chhattisgarh Cabinet Dispute : साय कैबिनेट में 14वें मंत्री की नियुक्ति पर विवाद, कांग्रेस हाईकोर्ट जाने को तैयार

Chhattisgarh Cabinet Dispute
Chhattisgarh Cabinet Dispute : छत्तीसगढ़ की राजनीति में (Chhattisgarh Cabinet Dispute) को लेकर बड़ा सियासी बवाल खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट में 14वें मंत्री की नियुक्ति पर कांग्रेस ने इसे संविधान के अनुच्छेद 164(1क) का उल्लंघन बताया है और अब पार्टी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है।
कांग्रेस का कानूनी मोर्चा
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकीलों और पूर्व विधि मंत्री मोहम्मद अकबर से इस मामले पर चर्चा की।
कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि 90 सीटों वाली विधानसभा में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 13 हो सकती है।
भूपेश बघेल ने सवाल उठाया: “अगर केंद्र सरकार से अनुमति ली गई है, तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? गजट नोटिफिकेशन(Chhattisgarh Cabinet Dispute) कहां है?”
पार्टी का आरोप है कि यह नियुक्ति न सिर्फ असंवैधानिक है बल्कि लोकतंत्र के लिए खतरनाक परंपरा की शुरुआत भी कर सकती है।
विपक्ष का रुख और आपत्तियां
नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने राज्यपाल को पत्र लिखकर कहा कि 14 मंत्रियों की नियुक्ति सीधे-सीधे संविधान का उल्लंघन है।
महंत ने एक मंत्री को तत्काल हटाने की मांग की।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि यह निर्णय परंपरा तोड़ने वाला है और इससे भाजपा सरकार के भीतर कलह और गहरा होगी।
कांग्रेस का दावा है कि मौजूदा सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी।
भाजपा की चुनौती
भाजपा सरकार के लिए यह मामला अब कानूनी और राजनीतिक परीक्षा बन गया है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाकर सरकार को घेरने की रणनीति(Chhattisgarh Cabinet Dispute) बना रहा है।
अनुच्छेद 164(1क) क्या कहता है?
राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या, विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती।
यह संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए।
छत्तीसगढ़ विधानसभा की कुल 90 सीटों के हिसाब से मंत्रियों की अधिकतम संख्या 13 हो सकती है।
वर्तमान में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित 14 मंत्री होने से यह विवाद खड़ा हुआ है।