Chhattisgarh Cabinet Decisions 2026 : मंत्रिपरिषद ने राज्य हित में लिए बड़े वित्तीय और औद्योगिक फैसले

Chhattisgarh Teacher Seniority Case

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक (Chhattisgarh Cabinet Decisions 2026) में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन निर्णयों से राज्य के वित्तीय बोझ में कमी, औद्योगिक निवेश में वृद्धि और ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र के हित में ठोस कदम उठाने की योजना स्पष्ट हुई।

मंत्रिपरिषद ने तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीदने के लिए वर्ष 2026 हेतु ऋण लेने के लिए राज्य शासन की गारंटी प्रदान करने की अनुमति दी। यह निर्णय छोटे किसानों और वनपोषक परिवारों के वित्तीय सुदृढ़ीकरण के लिए महत्वपूर्ण है।

कोदो, कुटकी और रागी की खरीद, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी प्रदान करने का अनुमोदन किया गया। इससे स्थानीय लघु व्यवसायों का विकास होगा और किसानों को उनकी फसल के उचित मूल्य सुनिश्चित होंगे।

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय, भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए एक बार के लिए 30 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने का निर्णय लिया। इस निर्णय से संघ को अपने कार्यों के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी और राज्य में वन उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा।

राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा राज्य शासन की गारंटी पर लिए गए ऋणों की अदायगी के संबंध में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। पांच राष्ट्रीय निगमों से लिए गए ऋणों की पूरी राशि चुकाने का अनुमोदन किया गया, जिससे राज्य पर प्रतिवर्ष लगभग 2.40 करोड़ रुपये का ब्याज व्यय समाप्त होगा। साथ ही, लंबित गारंटी देनदारी भी समाप्त होगी।

उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि को 20 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही पात्रता हेतु न्यूनतम मिलिंग अवधि को 03 माह से घटाकर 02 माह किया गया।

औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन किया गया। इसमें प्रचार-प्रसार, विशेषज्ञों की नियुक्ति और सेवा गतिविधि प्रमाणपत्र संबंधी विसंगतियां दूर की जाएंगी। इसके परिणामस्वरूप राज्य में स्थायी रोजगार सृजन होगा और औद्योगिक निवेश की गुणवत्ता बढ़ेगी।

राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित 9वें ऑटो एक्सपो में बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया। यह छूट पंजीकरण के समय लागू होगी और पूरे प्रदेश के वाहन विक्रेताओं को इसका लाभ मिलेगा।

कस्टम मिलिंग के लिए धान उपार्जन एवं परिवहन से संबंधित बैंक गारंटी पर देय स्टाम्प शुल्क को 0.25 प्रतिशत से घटाकर 0.05 प्रतिशत करने का भी निर्णय लिया गया।

पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के लिए नवीन पद वेतन मेट्रिक्स लेवल-14 एक वर्ष की अवधि के लिए स्थायी रूप से निर्मित किए जाने की स्वीकृति दी गई। रायपुर महानगरीय पुलिस जिला में पुलिस आयुक्त प्रणाली को 23 जनवरी से लागू करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से पुलिस प्रशासन की दक्षता और अपराध नियंत्रण में सुधार आएगा।