CG Property Rate Revision : छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में नई गाइडलाइन दरें लागू, आज से बदलेगी रजिस्ट्री की गणना

CG Property Rate Revision

छत्तीसगढ़ में संपत्ति पंजीयन से जुड़ी गाइडलाइन दरों में संशोधन कर चार जिलों में नई दरें लागू कर (CG Property Rate Revision) दी गई हैं। दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और बलरामपुर-रामानुजगंज जिलों में संशोधित गाइडलाइन दरें 27 फरवरी 2026 से प्रभावशील हो गई हैं।

राज्य शासन ने 20 नवंबर 2025 से प्रदेश में नई गाइडलाइन दरें लागू की थीं और जिला मूल्यांकन समितियों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप संशोधन प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए थे। इसी के तहत इन चार जिलों से संशोधित प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को प्राप्त हुए। महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रस्तावों का परीक्षण कर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया और उन्हें मंजूरी प्रदान की गई।

नई दरों के लागू होने के बाद इन जिलों में जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री संशोधित मूल्य के आधार (CG Property Rate Revision) पर की जाएगी। इससे स्टांप शुल्क और पंजीयन शुल्क पर भी असर पड़ेगा। आम नागरिक नई गाइडलाइन दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालय या विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। सरकार की ओर से संकेत दिए गए हैं कि अन्य जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरें भी जल्द जारी की जाएंगी।

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