CG Herbals : शासकीय विभागों को अब 10% छूट के साथ मिलेंगे उत्पाद |

CG Herbals : शासकीय विभागों को अब 10% छूट के साथ मिलेंगे उत्पाद

CG Herbals: Government departments will now get products with 10% discount

CG Herbals

अब पृथक से निविदा की आवश्यकता नहीं और सीधे खरीदी की सुविधा

रायपुर/नवप्रदेश। CG Herbals : CM भूपेश बघेल के निर्देशानुसार राज्य शासन के समस्त विभागों, शासकीय उपक्रमों तथा नगर निगमों आदि संस्थाओं को ‘‘छत्तीसगढ़ हर्बल्स’’ ब्रांड के उत्पादों को अपनी आवश्यकतानुसार छूट के साथ अनिवार्य रूप से क्रय करने के निर्देश दिए गए हैं। इस तारतम्य में मुख्य सचिव अमिताभ जैन द्वारा राज्य के समस्त विभागों, अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर, विभागाध्यक्षों, कलेक्टरों और सार्वजनिक उपक्रमों को पत्र भेजा गया है।

जिसमें निर्देशित किया गया है कि वे ‘‘छत्तीसगढ़ हर्बल्स’’ (CG Herbals) ब्रांड के अंतर्गत निर्मित उत्पादों को एमआरपी पर 10 प्रतिशत की छूट का लाभ लेते हुए शासकीय खरीदी किए जाने की व्यवस्था लागू करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाए।

मुख्यमंत्री श्री बघेल के निर्देश पर मुख्य सचिव ने सभी विभागों को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा पत्र

मुख्यमंत्री बघेल ने निर्देशित किया है कि राज्य शासन के समस्त विभागों, शासकीय उपक्रमों, नगर निगमों इत्यादि द्वारा राज्य के विभिन्न स्व-सहायता समूहों से प्रसंस्कृत किए जा रहे हर्बल उत्पादों का विक्रय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के अंतर्गत विभिन्न संजीवनी केन्द्रों के माध्यम से ‘‘छत्तीसगढ़ हर्बल्स’’ के नाम से किया जा रहा है। इसका विभाग की आवश्यकता के अनुसार अनिवार्य रूप से क्रय किया जाए।

अब पृथक से निविदा की आवश्यकता नहीं और सीधे क्रय की सुविधा

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित द्वारा निर्मित आयुर्वेदिक दवाओं, हर्बल उत्पादों एवं लघु वनोपज से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को निर्धारित दर पर सीधे क्रय किए जाने तथा इस हेतु पृथक से निविदा बुलाए जाने की आवश्यकता नहीं होने के संबंध में छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम 2002 (यथासंधोशित 2020) के नियम 8 में संशोधन किए जाने का प्रावधान किया जा चुका है।

अतएव समस्त शासकीय संस्थाओं द्वारा ऐसी सामग्रियों, जिसका विक्रय ‘‘छत्तीसगढ़ हर्बल्स’’ (CG Herbals) ब्रांड के अंतर्गत संजीवनी केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है। उसका अनिवार्य रूप से एमआरपी पर 10 प्रतिशत की छूट के साथ क्रय किया जाए। इसका संबंधित विभागीय अधिकारियों को कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है।

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