छत्तीसगढ़

CG Guideline Rate 2026 : रायगढ़, बालोद और महासमुंद में नई गाइडलाइन दरें लागू, आज से बदले जमीन-मकान के रजिस्ट्रेशन रेट

छत्तीसगढ़ में संपत्ति के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी गाइडलाइन दरों में संशोधन की प्रक्रिया के तहत रायगढ़, बालोद और महासमुंद जिलों में नई दरें आज से लागू (CG Guideline Rate 2026) कर दी गई हैं। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के बाद इन जिलों में संशोधित दरों को प्रभावी कर दिया गया है, जिससे अब जमीन और भवन की खरीद-फरोख्त नई दरों के अनुसार होगी।

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राज्य शासन के निर्देश पर जिला मूल्यांकन समितियों ने स्थानीय बाजार परिस्थितियों और संपत्ति मूल्यों को ध्यान में रखते हुए संशोधन प्रस्ताव तैयार कर केंद्रीय मूल्यांकन (CG Guideline Rate 2026) बोर्ड को भेजे थे। महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इन प्रस्तावों की विस्तृत समीक्षा की गई और आवश्यक विचार-विमर्श के बाद तीनों जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरों को स्वीकृति प्रदान की गई।

नई दरें लागू होने के बाद अब संपत्ति के रजिस्ट्रेशन, स्टांप शुल्क और बाजार मूल्य का निर्धारण इन्हीं संशोधित मानकों के आधार पर किया जाएगा। इसका सीधा असर जमीन, मकान और अन्य अचल संपत्तियों की खरीदी-बिक्री पर पड़ेगा। नागरिक, खरीदार और विक्रेता नई गाइडलाइन दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालय या विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।

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राज्य सरकार का कहना है कि यह प्रक्रिया संपत्ति मूल्यांकन प्रणाली को अधिक पारदर्शी और यथार्थवादी बनाने (CG Guideline Rate 2026) के उद्देश्य से की जा रही है। शासन ने यह भी संकेत दिया है कि अन्य जिलों से प्राप्त प्रस्तावों पर भी जल्द निर्णय लेकर चरणबद्ध तरीके से नई गाइडलाइन दरें लागू की जाएंगी। विशेषज्ञों के अनुसार, गाइडलाइन दरों में बदलाव से रियल एस्टेट बाजार में संतुलन आएगा और संपत्ति लेनदेन की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और स्पष्ट होगी।

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