CG Dhan Kharidi : धान बेचने वाले किसानों के लिए राहत, इन किसानों को नहीं कराना होगा पंजीयन

CG Dhan Kharidi

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CG Dhan Kharidi : छत्तीसगढ़ शासन ने (CG Dhan Kharidi) खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया जारी रखी है। इस संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें कई श्रेणी के किसानों को बड़ी राहत दी गई है।

राज्य शासन के निर्णयानुसार, कृषि विभाग और किसान कल्याण विभाग के समन्वय से सभी पात्र कृषकों का पंजीयन (CG Dhan Kharidi) एग्रीस्टेक पोर्टल पर किया जा रहा है। जिन किसानों के पास वैध भू-अधिकार पत्र हैं, वे अपने बैंक खाता और आधार विवरण के साथ ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं।

शासन ने स्पष्ट किया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत संस्थागत कृषक, भूमिहीन कृषक (अधिया/रेगा), डुबान क्षेत्र के किसान और वन अधिकार पट्टा धारी कृषकों को एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन की अनिवार्यता से छूट दी गई है। यानी इन श्रेणियों के किसानों के लिए यह प्रक्रिया वैकल्पिक रहेगी।

(CG Dhan Kharidi) कृषि विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पंजीयन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से होगी। पंजीयन के दौरान किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचने के लिए किसानों को अपने दस्तावेज पूर्व में तैयार रखने की सलाह दी गई है। राज्य सरकार ने जिलों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे किसानों को समय पर जानकारी दें ताकि कोई पात्र किसान समर्थन मूल्य पर धान विक्रय से वंचित न रह जाए।