CG BREAKING : शासन की अनुमति बिना निजी लैब नहीं कर सकते ये कोरोना टेस्ट
रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसढ़ (cg) की निजी लैब (private lab) व अस्पतालों में कोरोना (corona) जांच (test) की एक प्रक्रिया के लिए शासन (government) की अनुमति (permission) अनिवार्य (mandatory) कर दी गई है।
राज्य (cg) शासन (government) की अनुमति (permission) के बिना किसी भी निजी लैब (private lab) या अस्पताल में कोरोना (corona) वायरस संक्रमण की जांच के लिए रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट (test) नहीं किया जा सकता है। अनुमित लेना अनिवार्य (mandatory) है। इसकी शिकायत मिलने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्यवाही की जाएगी। संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं नीरज बंसोड़ ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को इस संबंध में पत्र लिखा है।
पत्र में उन्होंने जानकारी दी है कि आई.सी.एम.आर. द्वारा रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट की अनुमति केवल कोरोना वायरस संक्रमण के सर्विलांस के उद्देश्य से दी गई है। यदि किसी निजी लैब या अस्पताल द्वारा शासन की अनुमति के बिना इस तरह की जांच की जा रही हो तो संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तत्काल कार्यवाही कर संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं को सूचित करें।