Certificate of Deposit Motor Vehicle Tax : मध्यप्रदेश में नए वाहनों पर मोटरयान कर में 50% छूट, स्क्रैपिंग योजना को मिलेगा बड़ा बढ़ावा

Certificate of Deposit Motor Vehicle Tax : मध्यप्रदेश में नए वाहनों पर मोटरयान कर में 50% छूट, स्क्रैपिंग योजना को मिलेगा बड़ा बढ़ावा

Certificate of Deposit Motor Vehicle Tax

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Certificate of Deposit Motor Vehicle Tax : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय में सम्पन्न हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा को बढ़ावा देने के लिए बीएस-I और पूर्ववर्ती तथा बीएस-II व्यापक उत्सर्जन मानक वाले वाहनों को जारी “Certificate of Deposit” के विरुद्ध पंजीकृत नए गैर-परिवहन और परिवहन यानों पर 50 प्रतिशत () मोटरयान कर में छूट प्रदान की जाएगी।

स्वीकृति के अनुसार, प्रदेश में व्यापक उत्सर्जन मानक भारत चरण 1 (बीएस-I) और बीएस-II मानकों के अनुसार निर्मित मध्यम एवं भारी मालयान तथा यात्री मोटरयान को इस योजना के तहत 50% () कर में छूट दी जाएगी। वर्ष 2024-25 में 1,563 नए वाहनों के पंजीकरण पर लगभग 17 करोड़ 5 लाख रूपये की छूट प्रदान की गई। वर्तमान में बीएस-I और बीएस-II श्रेणी के लगभग 99,000 मोटरयान ऑन-रोड हैं। इन पर छूट लागू करने से 100 करोड़ रूपये का वित्तीय भार आएगा। भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश को 200 करोड़ रुपये की विशेष सहायता भी प्रदान की जाएगी।

योजना के अंतर्गत “Certificate of Deposit” धारक ही नए वाहन खरीद पर छूट का लाभ प्राप्त करेगा। यह प्रमाणपत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से विनिमय योग्य होगा और प्रत्येक नए मालिक को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर हस्तांतरण फॉर्म 2D के अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा। प्रमाणपत्र एक बार उपयोग होने पर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय या डीलर द्वारा वाहन डेटाबेस में “रद्द” चिह्नित कर दिया जाएगा।

मोटरयान कर में छूट केवल उन वाहनों पर लागू होगी, जो मध्यप्रदेश राज्य में जारी (Certificate of Deposit Motor Vehicle Tax) के विरुद्ध पंजीकृत होंगे। यदि प्रमाणपत्र अन्य राज्य में जारी किया गया हो, तो छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा, जिस श्रेणी का वाहन स्क्रैप किया गया है, उसी श्रेणी का नया वाहन खरीदने पर ही कर में छूट मिलेगी।

यदि जीवनकाल कर जमा किया गया हो, तो गैर-परिवहन एवं परिवहन यानों पर 50% एकमुश्त छूट लागू होगी। मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक करों पर भी 8 वर्ष तक 50% की छूट दी जाएगी।

इस निर्णय से वाहन स्क्रैपिंग को बढ़ावा मिलेगा, पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को हटाने में मदद होगी और राज्य में वायु प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा।

साथ ही, मंत्रिपरिषद ने मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश 2025 की स्वीकृति प्रदान की, जिसके तहत नगरीय निकायों के अध्यक्ष पद का निर्वाचन आगामी चुनाव में प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे मतदाताओं द्वारा कराया जाएगा।

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