Central Government Health Scheme : केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस योजना में सरकार ने किया बड़ा बदलाव, जानें आपको कैसे और क्या मिलेगा फायदा
नई दिल्ली, नवप्रदेश। केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबरी है। केन्द्र सरकार ने (Central Government Health Scheme) सेवाओं में बदलाव के साथ ही विस्तार किया है। इस सेवा के तहत सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार को स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होती है। इस सेवा के जरिए सरकारी कर्मचारी जब भी निजी अस्पतालों में इलाज के लिए जाएंगे तब उन्हें नए नियमों के तहत ही सेवाएं प्राप्त होंगी।
सरकार ने इसके नियमों में बदलाव किया है। अब वीडियो कॉल के जरिए भी रेफर किया जा सकेगा। इस बदलाव से लाभार्थी कर्मचारियों के साथ ही इनपैनल्ड अस्पतालों को भी फायदा होगा।
सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों को CGHS के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने दो बड़े निर्णय लिया है। इन निर्णयों से लाभार्थी और अस्पतालों दोनों को ही लाभ मिलेगा।
CGHS के पैकेजेस के रेट को भी रिवाइज किया गया है। योजना से जुड़े स्टेकहोल्डर्स ने CGHS Package rates को रिवाइज करने का सुझाव दिया था। साल 2014 के बाद से रेट रिवाइज नहीं हुए थे। रेट रिवाइज नहीं होने से योजना से जुड़े अस्पताल हटना चाह रहे (Central Government Health Scheme) हैं।
जिसे देखते हुए स्वास्थ् मंत्रालय ने कई स्तरों पर बातचीत की। जिसके बाद CGHS से जुड़े पैकेज रेट को बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया। इससे अस्पतालों को लाभ मिलेगा। इस निर्णय से सरकार पर 240 करोड़ से 300 करोड़ रुपये के बीच का अतिरिक्त भार (Central Government Health Scheme) आएगा।
अभी तक ओपीडी की Consultation Fee 150 रुपये थी, जिसे अब 350 रुपये कर दिया गया है। आईपीडी कंसलटेशन फीस को 300 रुपये से बढ़ाकर 350 रुपये कर दिया गया है।
ICU चार्जेस (NABH + Room rent as per ward entitlement) के लिए 862 रुपये था। जिसे अब 5,400 रुपये ( Rs 862 + Rs 4,500/- for Private ward = 5,362- rounded to Rs 5,400) including accommodation for all ward entitlements कर दिया गया है।
रूम का किराया
जनरल वार्ड – 1000/- से Rs 1,500/- (1.5 गुना)
सेमी प्राइवेट वार्ड- Rs 2,000/- से Rs. 3,000/- (1.5 गुना)
प्राइवेट वार्ड – से Rs.4,500/- (1.5 गुना)
वीडियो कॉल से भी रेफरल
पहले लाभार्थी को खुद CGHS वेलनेस सेंटर जाकर अस्पताल के लिए रेफरल लेना पड़ता था।
CGHS लाभार्थी अगर जाने में सक्षम नहीं है तो वह अपनी तरफ से किसी को वेलनेस सेंटर भेज कर रेफ़रल ले सकता है।
मेडिकल ऑफिसर द्वारा डॉक्यूमेंट चेक करके वह लाभार्थी को अस्पताल जाने हेतु रेफर कर सकता है।
इसके अलावा CGHS लाभार्थी वीडियो कॉल से भी अब रेफ़रल ले सकता है।