CBSE New Rules : CBSE ने स्कूल सेक्शन नियमों में किया बड़ा बदलाव…अब भवन क्षेत्रफल के आधार पर खुलेंगे क्लास सेक्शन…

CBSE New Rules
CBSE New Rules : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने देशभर के स्कूलों के लिए कक्षा सेक्शनों की अधिकतम सीमा को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब किसी स्कूल में कितने सेक्शन होंगे, यह तय करने का आधार जमीन की कुल उपलब्धता नहीं, बल्कि स्कूल भवन का कार्पेट एरिया होगा। यह फैसला विशेष रूप से घनी आबादी वाले शहरों के स्कूलों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जहां पर्याप्त ज़मीन की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती रही है।
क्या है नया नियम?
सीबीएसई की ताज़ा अधिसूचना के मुताबिक:
हर 400 वर्गमीटर कार्पेट एरिया पर तीन सेक्शन खोलने की अनुमति दी जाएगी।
6200 वर्गमीटर तक के भवन वाले स्कूलों को अधिकतम 48 सेक्शन तक खोलने की मान्यता मिलेगी।
कक्षा 9-10 और 11-12 के सेक्शन कुल सेक्शनों का 1/14वां हिस्सा ही हो सकते हैं।
सीबीएसई सचिव का बयान
सीबीएसई सचिव हिमांशु गुप्ता ने बताया, “बोर्ड को लगातार यह फीडबैक मिल रहा था कि कई स्कूल भवनों के पास पर्याप्त क्षेत्रफल होने के बावजूद पुराने ज़मीन आधारित नियमों के चलते नए सेक्शन शुरू नहीं कर पा रहे थे। इससे छात्रों को दूसरे शहरों या दूरदराज़ के स्कूलों का रुख करना पड़ता था, जो उनके सामाजिक और मानसिक विकास के लिए बाधक है।”
48 सेक्शन वाले स्कूलों के लिए न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं
CBSE(CBSE New Rules) ने स्पष्ट किया है कि जिन स्कूलों में 48 तक सेक्शन संचालित होंगे, उनके लिए कुछ विशेष बुनियादी ढांचागत सुविधाएं अनिवार्य होंगी:
112 वर्गमीटर का पुस्तकालय
54 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाली प्रयोगशालाएं (फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, गणित, कंप्यूटर)
48 वर्गमीटर का हेल्थ एंड वेलनेस रूम
कम से कम 216 वर्गमीटर का मल्टीपर्पज हॉल या चार 54 वर्गमीटर के अलग-अलग रूम (आर्ट, म्यूजिक, डांस आदि के लिए)
दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष लर्निंग सेंटर व आर्ट-क्राफ्ट्स लैब की सुविधा भी अनिवार्य
नए और पुराने स्कूलों पर समान रूप से लागू होंगे नियम
CBSE(CBSE New Rules) ने स्पष्ट किया है कि यह संशोधन सभी नए और पहले से संबद्ध स्कूलों पर लागू होगा। हालांकि विदेशों में स्थित सीबीएसई स्कूल इस नियम के दायरे में नहीं आएंगे।